Uttar Pradesh

StateCommission

A/981/2019

Phoolchand Nishad - Complainant(s)

Versus

Union Bank Of India - Opp.Party(s)

Paras Nath Tiwari

23 Nov 2022

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/981/2019
( Date of Filing : 13 Aug 2019 )
(Arisen out of Order Dated 04/07/2019 in Case No. M/24/2019 of District Azamgarh)
 
1. Phoolchand Nishad
S/O Late Dukhanti Nishad Gram and POst Shivpur Thana Maharajganj Tehsil Sagari Distt. Azamgarh U.P. 276137
...........Appellant(s)
Versus
1. Union Bank Of India
To Shakha Prabandhak Shakha Sahdevganj Distt. Azamgarh U.P. 276137
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR PRESIDENT
 
PRESENT:
 
Dated : 23 Nov 2022
Final Order / Judgement

( मौखिक )

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ।

 

अपील संख्‍या :981/2019

(जिला उपभोक्‍ता आयोग, आजमगढ़ द्वारा परिवाद संख्‍या-24/2019 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 04-07-2019 के विरूद्ध)

 

फूलचन्‍द्र निषाद उम्र लगभग 55 वर्ष पुत्र स्‍व0 दुखन्‍ती निषाद ग्राम व पोस्‍ट शिवपुर थाना महराजगंज तहसील सगड़ी जिला आजमगढ़, उ0प्र0-276137

अपीलार्थी/परिवादी

बनाम्

यूनियन बैंक आफ इण्डिया द्वारा शाखा प्रबन्‍धक, यूनियन बैंक आफ इण्डिया शाखा सहदेवगंजजिला आजमगढ़, उ0प्र-276137

                              प्रत्‍यर्थी/विपक्षी 

समक्ष  :-

  1. मा0 न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार,         अध्‍यक्ष।

     उपस्थिति :

     अपीलार्थी  की ओर से उपस्थित-    कोई नहीं।

     प्रत्‍यर्थी  की ओर से उपस्थित-         श्री राजेश चड्ढा। 

 

दिनांक : 23-11-2022

मा0 न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष  द्वारा उदघोषित निर्णय

         प्रस्‍तुत अपील जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 04-07-2019 के विरूद्ध इस न्‍यायालय के सम्‍मुख योजित की गयी है।

     अपील की सुनवाई के समय पूर्व की भॉंति अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्‍ता आज भी अनुपस्थित है। प्रत्‍यर्थी के विद्धान अधिवक्‍ता श्री राजेश चड्ढा उपस्थित आए।

 

-2-

     मेरे द्वारा प्रत्‍यर्थी के विद्धान अधिवक्‍ता को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्‍ध प्रपत्रों एवं जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश का अवलोकन किया गया है।

     विद्धान जिला आयोग द्वारा परिवाद पत्र में उल्लिखित समस्‍त तथ्‍यों का भली-भॉंति परिशीलन एवं परीक्षण करने के उपरान्‍त तथा विभिन्‍न न्‍याय निर्णयों का हवाला अपने निर्णय एवं आदेश में देते हुए यह उल्लिखित किया है कि सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी किसी को वित्‍तीय सहायता देना होता है और इस तरह के वाद उपभोक्‍ता विवाद की श्रेणी में नहीं आते हैं और इस आधार पर परिवादी को उपभोक्‍ता न मानते हुए परिवाद निरस्‍त कर दिया है।

     पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि विद्धान जिला आयोग द्वारा समस्‍त तथ्‍यों का गहनतापूर्वक विशलेषण करने के उपरान्‍त विधि अनुसार निर्णय पारित किया गया है जिसमें हस्‍तक्षेप हेतु उचित आधार नहीं है। तदनुसार अपील निरस्‍त किये जाने योग्‍य है। 

आदेश

     अपील निरस्‍त की जाती है। विद्धान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश की पुष्टि की जाती है।

     अपील में उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्‍यय स्‍वयं वहन करेंगे।

आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।

 

 

(न्‍यायमूर्ति अशोक कुमार)

अध्‍यक्ष

प्रदीप मिश्रा , आशु0 कोर्ट नं0-1

 

 

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR]
PRESIDENT
 

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