मौखिक
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
अपील संख्या-874/2017
(जिला उपभोक्ता फोरम, आजमगढ़ द्वारा परिवाद संख्या-09/2013 में पारित प्रश्नगत निर्णय/आदेश दिनांक 18.04.2017 के विरूद्ध)
ओम प्रकाश पाठक पुत्र स्व0 प्रभाकर पाठक, मोहल्ला जालन्धरी तहसील सदर, जिला आजमगढ़, वर्तमान पता स्टाम्प विक्रेता सिविल कोर्ट, लखनऊ।
अपीलार्थी@परिवादी
बनाम्
1. यूनियन बैंक इण्डिया द्वारा शाखा प्रबनधक, यूनियन बैंक आफ इण्डिया, शाखा सिविल लाइन, आजमगढ़, उ0प्र0।
2. आईसीआईसीआई बैंक द्वारा शाखा प्रबन्धक, आईसीआईसीआई बैंक शाखा सिविल लाइन आजमगढ़।
प्रत्यर्थीगण/विपक्षीगण
समक्ष:-
1. माननीय श्री विजय वर्मा, पीठासीन सदस्य।
2. माननीय श्री संजय कुमार, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक 25.08.2017
माननीय श्री संजय कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
आज यह पत्रावली प्रस्तुत हुई। उभयपक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि यह अपील, परिवादी/अपीलार्थी की ओर से परिवाद संख्या-09/2013, ओम प्रकाश पाठक बनाम यूनियन बैंक आफ इण्डिया व अन्य में जिला फोरम, आजमगढ़ द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 18.04.2017 के विरूद्ध योजित की गयी है, जिसके अन्तर्गत जिला फोरम द्वारा प्रश्नगत परिवाद गुणदोष के आधार पर अंशत: स्वीकार किया गया है।
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पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि यह पत्रावली, डाक के माध्यम से त्रुटिपूर्ण योजित की गयी है। अपील में इंगित त्रुटियों का निवारण किये जाने हेतु कार्यालय द्वारा एक पत्र अपीलार्थी को दिनांक 15.05.2017 को प्रेषित किया गया था कि अपील में इंगित त्रुटियों का निवारण 15 दिन के अन्दर करना सुनिश्चित करें, किन्तु अपीलार्थी द्वारा न तो त्रुटियों का निवारण किया गया और न ही वह उपस्थित ही आ रहे हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को इस अपील की सुनवाई में कोई रूचि नहीं है। अत: यह अपील, अपीलार्थी की अनुपस्थिति व त्रुटि निवारित न किये जाने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।
आदेश
अपील, अपीलार्थी की अनुपस्थिति व त्रुटि निवारित न किये जाने के कारण निरस्त की जाती है।
इस निर्णय/आदेश की सत्यप्रतिलिपि उभयपक्ष को नियमानुसार उपलब्ध करा दी जाये।
(विजय वर्मा) (संजय कुमार)
पीठासीन सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-3