Uttar Pradesh

StateCommission

RP/52/2022

Mushtaq Ahmad - Complainant(s)

Versus

Union Bank Of India - Opp.Party(s)

Paras Nath Tiwari

07 Sep 2022

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
Revision Petition No. RP/52/2022
( Date of Filing : 05 Sep 2022 )
(Arisen out of Order Dated 26/08/2022 in Case No. C/63/2021 of District Azamgarh)
 
1. Mushtaq Ahmad
Dist. Azamgarh
...........Appellant(s)
Versus
1. Union Bank Of India
Dist. Azamgarh
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR PRESIDENT
 
PRESENT:
 
Dated : 07 Sep 2022
Final Order / Judgement

(मौखिक)

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ।

रिवीजन संख्‍या: 52/2022

 

मुश्‍ताक अहमद पुत्र हाजी कमरूद्दीन गल्‍ला मण्‍डी पूरा रानी मुबारकपुर पोस्‍ट व कस्‍बा मुबारकपुर जिला आजमगढ़, उ0प्र0-276404                  

                                                                                                                                   रिवीजनकर्ता

बनाम्

यूनियन बैंक आफ इण्डिया, शाखा मुबारकपुर जनपद आजमगढ़, उ0प्र0, 276404 द्वारा शाखा प्रबन्‍धक                                        

                                                                                                                                          विपक्षी 

समक्ष  :-

माननीय न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष

उपस्थिति :

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित-  विद्वान अधिक्‍ता श्री पारस नाथ तिवारी।

विपक्षी की ओर से उपस्थित-   कोई उपस्थित नहीं।

 

दिनांक : 07-09-2022

 

मा0 न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष  द्वारा उदघोषित

 निर्णय

        प्रस्‍तुत रिवीजन प्रार्थना पत्र परिवाद को स्‍वीकार करने तथा जिला आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक 26-08-2022 को अपास्‍त करने तथा शिकायत संख्‍या-63/2021 के अनुसार परिवादीगण से किसी प्रकार की उत्‍पीड़नात्‍मक कार्यवाही न करने व वसूली की कार्यवाही न करने हेतु प्रस्‍तुत किया गया है।

     विद्धान जिला आयोग द्वारा आदेश दिनांक 26-08-2022 के द्वारा  विपक्षी द्वारा पूर्व में आर0सी0 वास्‍ते वसूली जारी की जा चुकी है ऐसी स्थिति

 

 

2

में जिला आयोग को वसूली प्रमाण-पत्र को रोकने का कोई अधिकार प्राप्‍त नहीं है तदनुसार प्रस्‍तुत प्रार्थना पत्र निरस्‍त कर दिया गया है।

     रिवीजनकर्ता की ओर से विद्धान अधिवक्‍ता श्री पारसनाथ तिवारी उपस्थित। विपक्षी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है।

     हमने रिवीजनकर्ता के विद्धान अधिवक्‍ता के तर्क को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्‍ध प्रपत्रों एवं जिला आयोग द्वारा पारित आदेश 26-08-2022 का अवलोकन किया ।

     आदेश दिनांक 26-08-2022 के अवलोकन से यह स्‍पष्‍ट है कि विद्धान जिला आयोग द्वारा सभी विधिक बिन्‍दुओं पर विचार करते हुए आदेश पारित किया गया है जिसमें हस्‍तक्षेप हेतु उचित आधार नहीं है। तदनुसार प्रस्‍तुत रिवीजन प्रार्थना पत्र निरस्‍त किये जाने योग्‍य है।

आदेश

     रिवीजन प्रार्थना पत्र निरस्‍त किया जाता है। 

     आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें। .

 

 

(न्‍यायमूर्ति अशोक कुमार)

अध्‍यक्ष

 

 

कृष्‍णा, आशु0 कोर्ट नं0-1

 

 

 

 

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR]
PRESIDENT
 

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