राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-262/2021
(मौखिक)
(जिला उपभोक्ता आयोग, आजमगढ़ द्वारा परिवाद संख्या 163/2008 में पारित आदेश दिनांक 05.01.2021 के विरूद्ध)
हरिश्चन्द्र यादव उम्र लगभग 64 वर्ष पुत्र श्री गोमती यादव निवासी- साकिन नवबरार त्रिपुरार पुर आइमा, पोस्ट-नवबरार देवारा जदीद किता दोयम तहसील-सगड़ी जिला-आजमगढ़
........................अपीलार्थी/परिवादी
बनाम
1. शाखा प्रबन्धक यूनियन बैंक आफ इण्डिया शाखा-कप्तानगंज, आजमगढ़।
2. प्रो0 अदीबा ट्रैक्टर सिविल लाइन्स रोडवेज-आजमगढ़।
3. उ0प्र0 सरकार जरिये जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़।
4. तहसीलदार तहसील सगड़ी आजमगढ़।
...................प्रत्यर्थीगण/विपक्षीगण
समक्ष:-
1. माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
2. माननीय श्री विकास सक्सेना, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक: 13.06.2022
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील विगत 01 वर्ष से अधिक समय से लम्बित है। पूर्व में अनेकों तिथियों पर कार्यालय द्वारा इंगित त्रुटियों के निवारण हेतु अपीलार्थी को समय प्रदान किया जाता रहा। कार्यालय द्वारा अपीलार्थी को इंगित त्रुटियों के निवारण हेतु डाक द्वारा पत्रांक संख्या 97 दिनांकित 16.04.2021 प्रेषित किया गया। तदोपरान्त अनेकों तिथियों पर इंगित त्रुटियों का निवारण करने हेतु अपीलार्थी को समय प्रदान किया जाता रहा, परन्तु आज दिनांक तक इंगित त्रुटियों का निवारण सुनिश्चित नहीं किया
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गया। अपील पुकारी गयी। अपीलार्थी की ओर से न तो कोई अधिवक्ता उपस्थित हैं, न ही अपीलार्थी स्वयं उपस्थित हैं।
तद्नुसार, प्रस्तुत अपील अदम पैरवी में खारिज की जाती है।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) (विकास सक्सेना)
अध्यक्ष सदस्य
जितेन्द्र आशु0
कोर्ट नं0-1