(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष्ा आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
पुनरीक्षण संख्या-63/2019
अबूराहिल शेख पुत्र श्री शम्स तबरेज, ग्राम आवंल पोस्ट सिरसा, थाना रानी की सराय, तहसील निजामाबाद, जिला आजमगढ़, उ0प्र0।
पुनरीक्षणकर्ता
बनाम
यूनियन बैंक आफ इण्डिया द्वारा शाखा प्रबन्धक, यूनियन बैंक आफ इंडिया, शाखा मुहम्मदपुर, जिला आजमगढ़, उ0प्र0।
विपक्षी
समक्ष:-
1. माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
2. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
पुनरीक्षणकर्ता की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
विपक्षी की ओर से उपस्थित : श्री राजेश चड्ढा, विद्वान
अधिवक्ता।
दिनांक : 24.08.2022
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उद्घोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-09/2018, अबुराहिल शेख बनाम यूनियन बैंक में विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग, आजमगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.06.2019 के विरूद्ध यह पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत किया गया।
2. पुनरीक्षणकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश चड्ढा को सुना गया तथा प्रश्नगत आदेश का अवलोकन किया गया।
3. आदेश दिनांक 06.06.2019 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस आदेश द्वारा परिवादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन निरस्त किया गया है। आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि यथार्थ में आवेदन में किसी
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प्रकार के अनुतोष की स्पष्ट मांग नहीं की गई है, इस आदेश में किसी प्रकार की अवैधानिकता नहीं है। पुनरीक्षण आवेदन खारिज होने योग्य है।
4. प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन तदनुसार खारिज किया जाता है।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) (सुशील कुमार)
अध्यक्ष सदस्य
लक्ष्मन, आशु0,
कोर्ट-1