(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील सं0- 285/2013
Jas Raj Tiwari, S/o Late Sh. Vikramjeet Tiwari, Permanent Resident of Village Mohamadpur Raiganj, P.O. Parwardhari, District Ambedkarnagar, Present Resident of C/o Auto Care (Authorised Maruti Station), Shastri Nagar, Hapur road, Ghaziabad.
………Appellant
Versus
General Manager, Northern Railway, Baroda House, New Delhi and Station Master, Ghaziabad Railway Station Ghaziabad.
………Respondent
समक्ष:-
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
माननीय श्री विकास सक्सेना, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री राजेश चड्ढा,
विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक:- 22.09.2022
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उद्घोषित
निर्णय
1. परिवाद सं0- 65/2006 जसराज तिवारी बनाम दि जनरल मैनेजर नार्दन रेलवे व एक अन्य में जिला उपभोक्ता आयोग कोर्ट नं0 1, गाजियाबाद द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दि0 23.05.2012 के विरुद्ध यह अपील क्षतिपूर्ति की राशि की बढ़ोत्तरी के लिए प्रस्तुत की गई है।
2. विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग ने प्रत्यर्थी/विपक्षी द्वारा निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व गाड़ी चलाने के कारण अपीलार्थी/परिवादी को अंकन 10,000/-रू0 क्षतिपूर्ति का आदेश पारित किया है।
3. प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश को स्वयं अपीलार्थी/परिवादी द्वारा इस आधार पर चुनौती दी गई है कि चूँकि अपीलार्थी/परिवादी समय पर नहीं पहुंच सका। इसलिए विक्रय पत्र निष्पादित नहीं कर सका जिस कारण से 1,60,000/-रू0 का नुकसान हुआ। अत: यह राशि भी बतौर क्षतिपूर्ति दिलायी जानी चाहिए।
4. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश चड्ढा को सुना। प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का सम्यक परिशीलन किया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
5. अपीलार्थी/परिवादी का मुख्य केस यह है कि दि0 15.03.2005 को गाजियाबाद से फैजाबाद जाने के लिए गाड़ी सं0- 4206 में रिजर्वेशन कराया था जिसके प्रस्थान का समय 15:52 छपा हुआ था, परन्तु गाड़ी 15:22 बजे ही छोड़ दी गई। इसलिए वह फैजाबाद नहीं पहुंच सका और एक जरूरी दस्तावेज का निष्पादन नहीं कर सका। यथार्थ में रेलवे द्वारा गाड़ी समय से पूर्व छोड़ने के कारण अपीलार्थी/परिवादी केवल टिकट की राशि तथा मानसिक प्रताड़ना के मद में एक सीमित धनराशि प्राप्त करने के लिए अधिकृत है। दूरवर्ती हानि के लिए रेलवे को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए किसी दूरवर्ती हानि की पूर्ति के लिए क्षतिपूर्ति का आदेश नहीं दिया जा सकता। तदनुसार अपील खारिज होने योग्य है।
आदेश
6. अपील खारिज की जाती है। विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय व आदेश की पुष्टि की जाती है।
अपील में उभयपक्ष अपना-अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय व आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(विकास सक्सेना) (सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
शेर सिंह, आशु0,
कोर्ट नं0- 3