राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
परिवाद सं0-22/2022
1. मोहम्मद इस्लाम पुत्र रज्जाक अंसारी,
2. श्रीमती सदरून्निशा पत्नी मोहम्मद इस्लाम,
दोनों निवासीगण ग्राम रामपुर धनौली, पोस्ट आफिस एवं थाना दोहारीघाट, जिला मऊ, यू0पी0। ................ परिवादीगण।
बनाम
1. डायरेक्टर एयरपोर्ट अथारिटी आफ इण्डिया, इन्दिरा गांधी इण्टरनेशनल एयरपोर्ट, नई दिल्ली।
2. डायरेक्टर जनरल आफ सिविल एविएशन (डीजीसीए), इन्दिरा गांधी इण्टरनेशनल एयरपोर्ट, नई दिल्ली-110037.
3. दी एयर अरेबिया, 106, बाराखम्बा रोड, के0जी0 मार्ग, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001.
4. दी डायरेक्टर/इन्चार्ज/ऑथराइज्ड आफीसर, सफदरजंग हास्पिटल, एम्स के सामने, रिंग रोड, नई दिल्ली-110029.
5. गुरू तेग बहादुर (जी0टी0बी0) हास्पिटल द्वारा दी डायरेक्टर/इन्चार्ज/ऑथराइज्ड आफीसर, दिलशाद गार्डन के सामने शहादरा, नई दिल्ली ईस्ट, पिन-110095.
6. असिस्टेण्ट कमिश्नर आफ पुलिस, थाना ऐरो सिटी, नई दिल्ली-110022.
............ विपक्षीगण।
समक्ष :-
1. मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
2. मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्य।
परिवादीगण की ओर से उपस्थित : श्री एस0के0 शर्मा विद्वान अधिवक्ता।
विपक्षी सं0-3 की ओर से उपस्थित : श्री सैय्यद तमजीद अहमद एवं सुश्री अलीमा मसूदी
विद्वान अधिवक्तागण।
विपक्षी सं0-4 की ओर से उपस्थित : श्री बनवारी लाल मौर्या विद्वान अधिवक्ता।
विपक्षी सं0-5 की ओर से उपस्थित : श्री आलोक कुमार द्विवेदी अधिकृत प्रतिनिधि।
विपक्षी सं0-1, 2 व 6 की ओर उसे उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक : 19-12-2022.
मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित।
निर्णय
प्रस्तुत परिवाद विपक्षीगण के विरूद्ध 1,24,96,000/- रू0 की क्षतिपूर्ति के लिए तथा मानसिक उत्पीड़न के मद में प्रत्येक परिवादी के लिए 04.00 लाख रू0 प्राप्त करने
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के लिए तथा परिवाद व्यय प्राप्त करने के लिए योजित किया गया है।
परिवाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि परिवादीगण का पुत्र मोहम्मद इसरार अंसारी दिनांक 27-11-2021 को इन्दिरा गांधी इण्टरनेशनल एयरपोर्ट पर शरजाह की यात्रा करने के लिए पहुँचा। दिनांक 28-11-2021 को फ्लाइट सं0-जी-9 एयर अरेबिया से यात्रा करनी थी। उसके पास वैध टिकट था। उसे बोर्डिंग पास एवं इमीग्रेशन सर्टिफिकेट मिल चुका था परन्तु अचानक अटैक के कारण वह गिर पड़ा। एयरपोर्ट अथारिटी के अधिकारियों द्वारा परिवादी के छोटे भाई मोहम्मद शाह आलम को सूचित किया गया तथा बताया गया कि उसे सफदरगंज अस्पताल में भर्ती किया गया है। इसके बाद सफदरगंज अस्पताल से फोन आया। जब परिवादीगण का छोटा पुत्र सफदरगंज अस्पताल पहुँचा तब पाया कि परिवादीगण के पुत्र को जी0टी0बी0 अस्पताल रैफर किया गया है। जब परिवादीगण का छोटा पुत्र जी0टी0बी0 हास्पिटल पहुँचा तब मालूम हुआ कि परिवादीगण के पुत्र मोहम्मद इसरार अंसारी की मृत्यु हो चुकी है।
हमारे द्वारा परिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री एस0के0 शर्मा, विपक्षी सं0-3 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सैय्यद तमजीद अहमद एवं सुश्री अलीमा मसूदी, विपक्षी सं0-4 के विद्वान अधिवक्ता श्री बनवारी लाल मौर्या तथा विपक्षी सं0-5 की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि श्री आलोक कुमार द्विवेदी को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों/अभिलेखों/साक्ष्यों का परिशीलन व परीक्षण किया गया। शेष विपक्षी सं0-1, 2 व 6 की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
सम्पूर्ण परिवाद पत्र के अवलोकन से कहीं पर भी यह जाहिर नहीं होता है कि टिकट क्रय करने के पश्चात् एयरपोर्ट अथारिटी से जो सेवाऐं प्राप्त की गईं उन सेवाओं के सम्बन्ध में विपक्षीगण द्वारा क्या कमी की गई। परिवाद पत्र में यह भी उल्लेख नहीं है कि एयरपोर्ट अथारिटी के किसी अधिकारी की त्रुटि या सेवा में कमी के कारण परिवादीगण के पुत्र की मृत्यु हुई। परिवाद पत्र में स्पष्ट उल्लेख है कि जिस समय यात्री मोहम्मद इसरार अंसारी की तबियत खराब हुई और उसे सफदरगंज अस्पताल में भर्ती किया गया तब परिवादीगण को सूचना दी गई। जिस मोबाइल नम्बर से सूचना
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परिवादीगण को प्राप्त हुई उसके नम्बर का भी परिवाद पत्र में उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार जिस मोबाइल नम्बर पर सूचना प्राप्त हुई उसका भी उल्लेख किया गया है।
चूँकि सेवा में कमी का कोई मामला दर्शित नहीं होता है इसलिए प्रस्तुत परिवाद उपभोक्ता परिवाद के रूप में संधारणीय नहीं है, अत: प्रस्तुत परिवाद निरस्त होने योग्य है।
तदनुसार प्रस्तुत परिवाद संधारणीय न होने के कारण निरस्त किया जाता है।
आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) (सुशील कुमार)
अध्यक्ष सदस्य
प्रमोद कुमार,
वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1,
कोर्ट नं0-1.