Uttar Pradesh

StateCommission

A/270/2019

Smt. Rita Sharma - Complainant(s)

Versus

Aviva Life Insurance Co. India Ltd - Opp.Party(s)

Naveen Kumar Tewari

08 May 2023

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/270/2019
( Date of Filing : 25 Feb 2019 )
(Arisen out of Order Dated 20/09/2018 in Case No. C/319/2010 of District Meerut)
 
1. Smt. Rita Sharma
W/O Late Shri Avinash Acharfya R/O House No. 110/07 Mohalla Baba Shahkhaki Sotiyowali Gali Meerut
...........Appellant(s)
Versus
1. Aviva Life Insurance Co. India Ltd
Aviva Tower Sector Road in front of Golf Course D.L.F. Phase 54 Sector 23 Gurgaon (Haryana)
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR PRESIDENT
 
PRESENT:
 
Dated : 08 May 2023
Final Order / Judgement

( मौखिक )

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ।

 

अपील संख्‍या :270/2019

 

श्रीमती रीता शर्मा

 

अविवा लाइफ इंश्‍योरेंस कम्‍पनी इण्डिया लिमिटेड

दिनांक : 08-05-2023

 

मा0 न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष  द्वारा उदघोषित निर्णय

     परिवाद संख्‍या-319/2010 श्रीमती रीता शर्मा बनाम अविवा लाईफ इं0कं0 में जिला उपभोक्‍ता आयोग, मेरठ द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनां‍क 20-09-2018 के विरूद्ध यह अपील उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम के अन्‍तर्गत इस न्‍यायालय के सम्‍मुख प्रस्‍तुत की गयी है।

     ‘’विद्धान जिला आयोग द्वारा विपक्षी बीमा कम्‍पनी द्वारा प्रस्‍तुत प्रारम्भिक आपत्ति (अदिनांकित) स्‍वीकार किये जाने योग्‍य पाते हुए परिवादिनी द्वारा प्रस्‍तुत परिवाद निरस्‍त  कर दिया है।‘’ 

     अपील की सुनवाई के समय अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्‍ता श्री नवीन कुमार तिवारी उपस्थित। प्रत्‍यर्थी की ओर से विद्धान अधिवक्‍ता श्री अभिषेक भटनागर उपस्थित।

     प्रस्‍तुत अपील विलम्‍ब माफी प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्‍तुत की गयी है। अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्‍ता को विलम्‍ब माफी क्षमा प्रार्थना पत्र पर सुना गया।  अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्‍ता द्वारा अपील प्रस्‍तुत किये जाने में हुए विलम्‍ब का पर्याप्‍त कारण दर्शित किया गया है तदनुसार विलम्‍ब माफी प्रार्थना पत्र स्‍वीकार करते हुए अपील प्रस्‍तुत किये जाने में हुए विलम्‍ब को क्षमा किया जाता है।

 

-2-

     पीठ द्वारा उभयपक्ष के विद्धान अधिवक्‍तागण को गुणदोष पर भी सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्‍ध प्रपत्रों एवं जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश का भली-भॉति परिशीलन एवं परीक्षण किया गया।

     पत्रावली के परिशीलन एवं उभयपक्ष के विद्धान अधिवक्‍तागण को सुनने के पश्‍चात यह पीठ इस मत की है कि प्रस्‍तुत प्रकरण को जिला आयोग को प्रत्‍यावर्तित किया जाना न्‍यायोचित प्रतीत होता है।

     तदनुसार अपील स्‍वीकार की जाती है तथा विद्धान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश अपास्‍त करते हुए पत्रावली जिला आयोग को इस निर्देश के साथ प्रत्‍यावर्तित की जाती है कि जिला आयोग परिवाद को अपने मूल नम्‍बर पर प्रतिस्‍थापित  करते हुए उभयपक्ष को साक्ष्‍य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए परिवाद का निस्‍तारण गुणदोष के आधार पर 06 माह की अवधि में किया जाना सुनिश्चित करें।

     उभयपक्ष जिला आयोग के सम्‍मुख दिनांक 08-06-2023 को उपस्थित होंवे।

     आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।

 

 (न्‍यायमूर्ति अशोक कुमार)                            (सुधा उपाध्‍याय)

        अध्‍यक्ष                                         सदस्‍य

प्रदीप मिश्रा , आशु0 कोर्ट नं0-1

 

 

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR]
PRESIDENT
 

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