राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
(मौखिक)
अपील सं0- 154/2015
U.P. Avas Evam Vikas Parishad, through Housing Commissioner, 104, Mahatma Gandhi Marg, Lucknow and Two Others.
…….Appellants
Versus
Sri Yatendra Prasad Bhadula, S/o Late Sri Chandi Prasad Bhadula, Resident of 8/1026, Vikas nagar, Lucknow.
……….Respondent
समक्ष:-
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
माननीय श्री विकास सक्सेना, सदस्य।
अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित : श्री एन0एन0 पाण्डेय,
विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : श्री एस0बी0 श्रीवास्तव,
विद्वान अधिवक्ता।
दिनांक:- 22.12.2022
माननीय श्री विकास सक्सेना, सदस्य द्वारा उद्घोषित
निर्णय
1. परिवाद सं0- 1016/2000 श्री यतेन्द्र प्रसाद भदूला बनाम यू0पी0 आवास एवं विकास परिषद व 02 अन्य में जिला उपभोक्ता आयोग प्रथम, लखनऊ द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दि0 07.10.2014 के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. जिला उपभोक्ता आयोग ने परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अपीलार्थीगण/विपक्षीगण को आदेशित किया है कि प्रत्यर्थी/परिवादी को 40,019/-रू0 मय 07 प्रतिशत ब्याज सहित वापस लौटाये जायें।
3. हमने अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री एन0एन0 पाण्डेय तथा प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री एस0बी0 श्रीवास्तव को सुना। प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का सम्यक परिशीलन किया।
4. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि स्वयं प्रत्यर्थी/परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र में अंकन रू030,914.35पैसे अधिक जमा कराने के कारण इस राशि को वापस करने का अनुतोष मांगा गया था। जिला उपभोक्ता आयोग ने अधिक राशि को वापस लौटाने का अनुतोष निर्णय के पाठ में अंकित किया है। जिला उपभोक्ता आयोग ने यह उल्लेख किया है कि रू030,914.35पैसे के बजाय कुल 34,960/-रू0 अतिरिक्त जमा किए गए हैं। इसके पश्चात इस राशि पर 5,059/-रू0 का ब्याज जोड़ते हुए 40,019/-रू0 की राशि को वापस लौटाने का आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार ब्याज राशि दो बार लगाई गई है। प्रथम 34,960/-रू0 की राशि पर और इसके बाद परिवाद प्रस्तुत करने की तिथि से 07 प्रतिशत ब्याज अदा करने का आदेश दिया गया है। रू030,914.35पैसे के स्थान पर 34,960/-रू0 अतिरिक्त जमा करने का यथार्थ में सही विवरण निर्णय में मौजूद नहीं है। इसलिए रू030,914.35पैसे वापस लौटाये जाने का आदेश दिया जाना चाहिए था। तदनुसार अपील आंशिक रूप से स्वीकार किए जाने योग्य है।
आदेश
5. अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि अपीलार्थीगण/विपक्षीगण द्वारा प्रत्यर्थी/परिवादी को रू030914.35पैसे वापस किए जायेंगे और इस धनराशि पर परिवाद प्रस्तुत करने की तिथि से वास्तविक अदायगी की तिथि तक 07 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी अदा किया जायेगा। शेष निर्णय एवं आदेश की पुष्टि की जाती है।
अपील में उभयपक्ष अपना-अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे
अपील में धारा 15 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अपीलार्थीगण द्वारा जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित इस निर्णय व आदेश के अनुसार जिला उपभोक्ता आयोग को निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(विकास सक्सेना) (सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
शेर सिंह, आशु0,
कोर्ट नं0- 2