Uttar Pradesh

StateCommission

A/2009/2153

Jaspal Singh - Complainant(s)

Versus

Vishal Kumar - Opp.Party(s)

Prateek Saxena

18 Dec 2024

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/2009/2153
( Date of Filing : 10 Dec 2009 )
(Arisen out of Order Dated in Case No. of District State Commission)
 
1. Jaspal Singh
a
...........Appellant(s)
Versus
1. Vishal Kumar
a
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR PRESIDING MEMBER
 HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 18 Dec 2024
Final Order / Judgement

(मौखिक)

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ

अपील संख्‍या-2153/2009

जसपाल सिंह प्रो0 मैसर्स एवन आटो

बनाम   

विशाल कुमार पुत्र रामरूप सिंह

समक्ष:-                                                             

1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य।

2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्‍याय, सदस्‍य।

उपस्थिति:-

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित: श्री प्रतीक सक्‍सेना, विद्धान अधिवक्‍ता  

प्रत्‍यर्थी की ओर से उपस्थित:- कोई नहीं

दिनांक :18.12.2024 

माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य द्वारा उदघोषित

निर्णय

  1.            परिवाद संख्‍या-146/2006, विशाल कुमार बनाम जसपाल सिंह में विद्वान जिला आयोग, रामपुर द्वारा पारित प्रश्‍नगत निर्णय/आदेश दिनांक 09.02.2007 के विरूद्ध प्रस्‍तुत की गयी अपील पर केवल अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्‍ता के तर्क को सुना गया। प्रत्‍यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रश्‍नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
  2.        निर्णय के अवलोकन से ज्ञात होता है कि यह निर्णय एकतरफा पारित किया गया है, इसलिए अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देना समुचित पाया जाता है। तदनुसार सुनवाई का अवसर देने के उद्देश्‍य से प्रश्‍नगत निर्णय अपास्‍त होने योग्‍य है। अत: यह प्रकरण जिला उपभोक्‍ता आयोग को प्रतिप्रेषित किया जाना न्‍यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

        प्रस्‍तुत अपील स्‍वीकार की जाती है। विद्वान जिला उपभोक्‍ता  आयोग द्वारा परिवाद सं0-146/2006 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 09.02.2007 अपास्‍त जाता है तथा प्रकरण सम्‍बन्धित जिला उपभोक्‍ता  आयोग को इस आग्रह के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विद्वान जिला उपभोक्‍ता आयोग उपरोक्‍त परिवाद सं0-146/2006 को अपने पुराने नम्‍बर पर पुनर्स्‍थापित कर विपक्षी को सुनवाई का अवसर देने के पश्‍चात गुणदोष पर परिवाद का निस्‍तारण करना सुनिश्चित करें। 

           पक्षकार दिनांक 19.02.2025 को जिला उपभोक्‍ता आयोग के समक्ष उपस्थित हों। जिला उपभोक्‍ता आयोग अपीलार्थी/विपक्षी को केवल बचाव का एक अवसर प्रदान करे। अपीलार्थी को बचाव मे अपना लिखित कथन और साक्ष्‍य प्रस्‍तुत करने के लिए अतिरिक्‍त स्‍थगन आवेदन स्‍वीकार नहीं किया जायेगा।        

         उभय पक्ष अपना-अपना व्‍यय भार स्‍वंय वहन करेंगे।

प्रस्‍तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्‍त जमा धनराशि मय अर्जित ब्‍याज सहित अपीलार्थी को यथाशीघ्र विधि के अनुसार वापस की जाए।

    आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।

 

          

(सुधा उपाध्‍याय)(सुशील कुमार)

सदस्‍य सदस्‍य

 

      संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
[HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR]
PRESIDING MEMBER
 
 
[HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY]
MEMBER
 

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