(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
विविध वाद संख्या-276/2022
रमाशंकर राव बनाम ट्रैक्टर एण्ड फार्म इक्विपमेंट लि0 तथा अन्य
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उद्घोषित
निर्णय
02.05.2023
यह विविध वाद पेश हुआ। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री आर.के. मिश्रा तथा विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता श्री अरूण टण्डन को सुना गया।
यह विविध प्रार्थना पत्र, पुनर्विलोकन संख्या-75/2021 रमा शंकर राव बनाम ओम सांई आटो मोबाइल्स तथा दो अन्य में पारित आदेश दिनांक 25.05.2021 को दुरूस्त करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। आवेदन में यह उल्लेख है कि अपील संख्या-2335/2014 तथा अपील संख्या-2015/2014 में निर्णय पारित करते समय लिपिकीय त्रुटि कारित हुई थी। आयोग द्वारा यह निष्कर्ष दिया गया था कि ट्रैक्टर संख्या-5245 अंकन 1,08,000/-रू0 सस्ता था, जबकि आदेश में यह अंकित कर दिया गया कि यह ट्रैक्टर सस्ता नहीं था, इसलिए पुनर्विलोकन आवेदन में पारित आदेश का दुरूस्त होना आवश्यक है।
दोनों पक्षों को सुनने तथा निर्णय के अवलोकन से ज्ञात होता है कि परिवादी को जो ट्रैक्टर उपलब्ध कराया गया, उसकी कीमत में अंकन 1,08,000/-रू0 का अंतर था। इस आशय का निष्कर्ष निर्णय में दिया गया, इसलिए पुनर्विलोकन आवेदन संख्या-75/2021 तदनुसार दुरूस्त होने योग्य है।
यह विविध आवेदन स्वीकार किया जाता है। पुनर्विलोकन आवेदन संख्या-75/2021 इस आशय से दुरूस्त किया जाता है कि मूल निर्णय में यह अंकित किया जाए कि परिवादी अंकन 1,08,000/-रूपये की कीमत प्रत्यर्थी संख्या-2 से प्राप्त करने के लिए अधिकृत है, क्योंकि ट्रैक्टर की कीमत में इसी राशि का अंतर मौजूद था।
पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(विकास सक्सेना) (सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0,
कोर्ट-2