Rajasthan

Jaisalmer

15/14

DINESH SINGH - Complainant(s)

Versus

THE ORIENT INSURANCE COM.LTD - Opp.Party(s)

PARTAP PURI

29 Jul 2015

ORDER

Heading1
Heading2
 
Complaint Case No. 15/14
 
1. DINESH SINGH
JAISALMER
...........Complainant(s)
Versus
1. THE ORIENT INSURANCE COM.LTD
JODHPUR
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 JUDGES SH. RAMCHARAN MEENA PRESIDENT
  SANTOSH VYAS MEMBER
  MANOHAR SINGH NARAWAT MEMBER
 
For the Complainant:PARTAP PURI, Advocate
For the Opp. Party: UMEND SINGH, Advocate
ORDER

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, जैसलमेर(राज0)

         
    
परिवाद प्रस्तुत करने की तिथि - 24.02.2014
मूल परिवाद संख्या:- 15/2014


दिनेष सिंह पुत्र श्री जगमालसिंह जाति राजपूत निवासी भादरिया,
तहसील पोकरण व जिला जैसलमेर ।                    ............परिवादी

बनाम


दी आॅरियन्टल इष्योरेंस कम्पनी लिमिटेड जरिये मण्डलीय प्रबंधक आॅरियन्टल इष्योरेन्स कम्पनी जोधपुर राजस्थान .                    
  .............अप्रार्थी

ः- आदेष क्षेत्राधिकार बाबत् -ः    


                                    दिनांक    ः 29.07.2015


वकूलाय पक्षकारान अधिवक्ता उपस्थितः-
उभय पक्षों की बहस सुनी गई, अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपने बहस के दौरान मौखिक आपति उठाई कि इस मंच को परिवाद सुनने का क्षेत्राधिकार नही है क्योंकि परिवादी के वाहन का बीमा जोधपुर मेे किया गया है तथा उसके द्वारा बीमा राषि का प्रीमियम भी जोधपुर मे जमा किया गया है तथा वाहन भी जोधपुर जिले मे दूघर्टनाग्रस्त हुआ है तथा उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट भी जोधपुर जिले के पुलिस थाने मे दर्ज हुई है। अतः वाद कारण जोधपुर मे ही उत्पन्न हुआ है जैसलमेर मे बांच आॅफिस भी नही है अतः वादकारण व दूर्घटना जैसलमेर मंच के क्षैत्राधिकार मे नही हुई है केवल परिवादी के जैसलमेर जिले मे रहने के कारण मंच का क्षैत्राधिकार नही बनता है। इस कारण परिवाद खारिज किया जावें तथा अप्रार्थी ने अपने तर्को के समर्थन मे (2010) 1 ैनचतमउम बवनतज बंेमे 135 ैवदपब ैनतहपबंस  टमतेने  छंजपवदंस प्देनतंदबम ब्वउचंदल स्पउपजमक का विनिष्चय पेष किया।
    विद्वान अभिभाषक परिवादी की दलील है कि परिवादी इस मंच के क्षैत्राधिकार मे रहता है तथा अप्रार्थी के वाहन का बीमा जैसलमेर मे किया गया है तथा परिवादी के वाहन का पंजीयन भी जैसलमेर जिले मे हुआ है। तथा वाद कारण भी इस मंच के क्षेत्राधिकार मे उत्पन्न हुआ है अतः क्षेत्राधिकार बाबत् आपति खारिज की जावें।
    उभय पक्षो के तर्को पर मनन किया गया तथा पत्रावली का परिषीलन किया गया उपभोक्ता अधिनियम की धारा 11 के अनुसार:-
श्रनतपेकपबजपवद व िजीम क्पेजतपबज थ्वतनउ. ;1द्ध ैनइरमबज जव जीम वजीमत चतवअपेपवदे व िजीपे ।बजए जीम क्पेजतपबज थ्वतनउ ेींसस ींअम रनतपेकपबजपवद जव मदजतजंपद बवउचसंपदजे ूीमतम जीम अंसनम व िजीम हववके वत ेमतअपबमे ंदक जीम बवउचमदेंजपवदए प िंदलए बसंपउमक 1 ख्कवमे दवज मगबममक तनचममे जूमदजल संाीेण्,
;2द्ध । बवउचसंपदज ेींसस इम पदेजपजनजमक पद ं क्पेजतपबज थ्वतनउ ूपजीपद जीम सवबंस सपउपजे व िूीवेम रनतपेकपबजपवदए.
;ंद्ध जीम वचचवेपजम चंतजल व िमंबी व िजीम वचचवेपजम चंतजपमेए ूीमतम जीमतम ंतम उवतम जीमंद वदमए ंज जीम जपउम व िजीम पदेजपजनजपवद व िजीम बवउचसंपदजए ंबजनंससल ंदक अवसनदजंतपसल तमेपकमे व ि2 ख्बंततपमे वद इनेपदमेे वत ींे ं इतंदबी वििपबम वत, चमतेवदंससल ूवतो वित हंपदय वत
;इद्ध ंदल व िजीम वचचवेपजम चंतजपमेए ूीमतम जीमतम ंतम उवतम जींद वदमए ंज जीम जपउम व िजीम पदेजपजपनजपवद व िजीम बवउचसंपदजए ंबजनंससल ंदक अवसनदजंतपसल तमेपकमेए वत 3 ख्बंततपमे वद इनेपदमेे वत ींे इतंदबी वििपबम, चमतेवदंससल ूवतो वित हंपदए चतवअपकमक जींज पद ेनबी बंेम मपजीमत जीम चमतउपेेपवद व िजीम क्पेजतपबज थ्वतनउ पे हपअमद वत जीम वचचवेपजम चंतजपमे ूीव कव दवज तमेपकम वत 4 ख्बंततल वद इनेपदमेे वत ींअम ं इतंदबी वििपबम, चमतेवदंससल ूवता वित हंपदए ंे जीम बंेम उंल इमए ंबुनपमदबम पद ेनबी पदेजपजनजपवदय वत
;बद्ध जीम बंनेम व िंबजपवदए ूीवससल वत पद चंतजए ंतपेमेण् तथा परिवादी द्वारा पेष परिवाद का अवलोकन करे तो इसमे वाहन के दूर्घटनाग्रस्त होने का स्थान अपने परिवाद मे नही बताया है जबकि अप्रार्थी द्वारा पेष दस्तावेज का अवलोकन करे तो प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना फलौदी मे दर्ज हुई है। जिससे यह स्पष्ट है कि वाहन फलौदी पुलिस थाने की सीमा के भीतर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। अतः वाद कारण जोधपुर मंच के क्षैत्राधिकार मे उत्पन हुआ है न कि जैसलमेर मंच के क्षैत्राधिकार मे तथा अप्रार्थी बीमा कम्पनी का कोई ब्राॅच आॅफिस भी जैसलमेर मे नही है। तथा परिवादी द्वारा बीमा प्रीमियम जैसलमेर मे जमा कराया हो ऐसे कोई दस्तावेज भी पेष नही किये है। तथा अप्रार्थी की हैड आॅफिस व ब्राॅच आॅफिस भी जोधपुर मे है। तथा परिवादी ने अपने परिवाद मे यह नही बताया है कि जैसलमेर मंच का क्षैत्राधिकार किस आधार पर बनता है केवल मात्र परिवादी के जैसलमेर जिले का निवासी होने से मंच का क्षैत्राधिकार नही बनता है। तथा अप्रार्थी द्वारा पेष विनिष्चय (2010) 1 ैनचतमउम बवनतज बंेमे 135 ैवदपब ैनतहपबंस  टमतेने  छंजपवदंस प्देनतंदबम ब्वउचंदल स्पउपजमक मे भी काॅज आॅफ एक्षन के सम्बंध मे स्पष्ट उल्लेख किया गया है। अतः हमारी राय मे इस मंच का क्षेत्राधिकार नही होने से परिवादी का परिवाद इस मंच मे चलने योग्य नही है परिवादी सक्षम मंच के समक्ष परिवाद पेष करने को स्वतंत्र है अत इस स्टेज पर परिवाद क्षेत्राधिकार के अभाव मे खारिज किया जाता है परिवाद फैसल सुमार होकर दफतर दाखिल हो 
        
       आदेश आज दिनांक 29.07.2015 को लिखाया जाकर खुले मंच में सुनाया गया।

 

 

    ( मनोहर सिंह नारावत )                               ( श्रीमति संतोष व्यास )                         (रामचरन मीना)
          सदस्य,                                                        सदस्य,                                                   अध्यक्ष,
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच,     जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच,         जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच,
         जैसलमेर।                                                      जैसलमेर।                                            जैसलमेर।

 

 
 
[JUDGES SH. RAMCHARAN MEENA]
PRESIDENT
 
[ SANTOSH VYAS]
MEMBER
 
[ MANOHAR SINGH NARAWAT]
MEMBER

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