View 23855 Cases Against National Insurance
View 7170 Cases Against National Insurance Company
Omprakash Agrawal filed a consumer case on 17 Apr 2015 against The National Insurance company ltd., Manager in the Kota Consumer Court. The case no is CC/265/2005 and the judgment uploaded on 21 Apr 2015.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष, मंच, झालावाड केम्प कोटा ( राजस्थान )
पीठासीनः- अध्यक्ष, श्री नंदलाल शर्मा, मेम्बर श्री महावीर तंवर
परिवाद संख्या:- 265/05
ओम प्रकाश अग्रवाल पुत्र कलाण मल आयु 48 साल जाति महाजन प्रोपराइटर एवं मालिक फर्म मैसर्स गोविन्द ट्रेडर्स, डी-22 मण्डी यार्ड, रामगंजमंडी जिला कोटा। परिवादी
बनाम
01. दी नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी प्राईवेट लिमिटेड, रिजर्व पुलिस लाईन सर्किल, झालावाड।
02. चित्रेश कोल्ड स्टोरेज प्रा0लि0, कोटा-बारां रोड, मानपुरा कोटा राजस्थान। अप्रार्थीगण
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986
उपस्थिति:-
01. श्री वी0के0 राठौर, अधिवक्ता, परिवादी की ओर से।
02. श्री लीलाधर अग्रवाल,अधिवक्ता, अप्रार्थी सं.1 की ओर से।
03. श्री बी0एस0 यादव, अधिवक्ता, अप्रार्थी सं .2 की ओर से।
निर्णय दिनांक 17.04.15
परिवादी का यह परिवाद जिला मंच कोटा से स्थानान्तरण होकर वास्ते निस्तारण जिला मंच, झालावाड, केम्प कोटा को प्राप्त हुआ जिसमें अंकित किया कि उसने अप्रार्थी संख्या 1 से दिनांक 29.03.04 को बीमा प्रिमियम मय फ्लोटिंग चार्जेज 4,752/- रूपये अदा कर, बीमाधन चालीस लाख रूपये का बीमा दिनांक 30.03.04 से 29.03.05 तक की अवधि के लिये करवाया था। अप्रार्थी सं. 1 ने परिवादी को कवरनोट सं. 134506 जारी किया, जिसके अन्तर्गत धनिया,मेथी, अजवायन,दलहन,आदि माल वारदाना पेंकिग का जोखिम कवर किया था, उसके साथ उक्त माल कहा रखा जावेगा, उसके स्थान के संबंध में भी उक्त कवरनोट में वर्णन किया गया है। जिसमें गोडन 22 के0यू0एम0एम0, महावीर प्रसाद, फूलचंद डांगी, आर एस ई बी रामगंजमंडी के पास सेठी एण्ड सन्स का बडा गोदाम, सुविधा कोल्ड स्टोरेज रामगंजमंडी, ए/11 के यू एम एस, ए/13 के यू एम एस, इस प्रकार कुल 7 स्थानों पर माल रखा जावेगा। परिवादी का माल एस बी बी जे रामगंजमंडी के यहाॅ हाईपोथिकेटड है। परिवादी को 615 बोरी धनिया कवरनोट के अनुसार सुविधा कोल्ड स्टोरेज में रखने हेतु भेजी थी, लेकिन उक्त कोल्ड स्टोरेज में जगह नहीं होने और स्टोरेज फुल होने के कारण उक्त माल सुविधा कोल्ड स्टोरेज में जमा नहीं किया गया, जिस पर परिवादी ने अप्रार्थी सं.1 बीमा कंपनी को पत्र दिनांक 25.05.04 सेे यह सूचना भेजी कि परिवादी अपना माल चित्रेश कोल्ड स्टोरज अप्रार्थी सं. 2 के यहाॅ माल रखने के लिये भेज रहा है, क्योकि सुविधा कोल्ड स्टोरेज में स्थान का अभाव है, इसलिये बीमा कवरनोट में अप्रार्थी सं. 2 का नाम दर्ज करे तथा इस संबंध में सूचना बैंक को भी दी। परिवादी ने दिनांक 24.05.04 को 300 बोरी धनिया,दिनांक 25.05.04 को 315 बोरी धनिया कुल 615 बोरी अप्रार्थी सं. 2 के यहाॅ जमा था। उक्त माल अप्रार्थी सं. 2 के यहाॅ रखने की सूचना बीमा कंपनी को समय पर दे दी गई थी। दिनांक 19.02.05 को अप्रार्थी सं. 2 के यहाॅ रखे माल में आग लग गई, जिसमें परिवादी का सारा माल जल कर नष्ट हो गया। परिवादी को अप्रार्थी सं. 2 के यहाॅ रखे माल के जलने की सूचना मिलने पर उसने बीमा कपंनी को 25.02.05 को सूचना दी और उसी दिन बीमा क्लेम पेश किया। अप्रार्थी सं. 1 ने परिवादी का बीमा क्लेम इस आधार पर खारिज कर दिया कि अप्रार्थी सं.2 का कोल्ड स्टोरेज पालिसी के अन्तर्गत कवरनोट के अन्दर कवर नही है। अप्रार्थी सं.1 ने परिवादी से बीमाधन का 10 प्रतिशत फलोटिंग चार्ज का प्रीमियम प्राप्त किया है। इस प्रकार अप्रार्थी सं.1 ने परिवादी का बीमा क्लेम गलत तौर पर खारिज कर उसकी सेवा में कमी है इसलिये परिवादी को अप्रार्थीगण से बीमा क्लेम की राशि मय ब्याज, मानसिक संताप की राशि, परिवाद खर्च दिलाया जावे।
अप्रार्थीगण ने परिवादी के परिवाद का विरोध करते हुये जवाब पेश किया उसमें अंकित किया कि परिवादी ने कवर नोट में अंकित स्थानों/ परिसीमा में अपना माल नहीं रखा है, इसलिये परिवादी का बीमा क्लेम सही रूप से खारिज किया गया है। परिवादी ने कवर नोट में बताये गये स्थानों/परिसीमा में माल नही रख कर पालिसी शर्तो का उल्लधन्न किया । परिवादी को अपना माल फ्लोटिंग संविधा के अनुसार उन स्थानों पर रखना चाहिये था जो फ्लोटिंग संविदा में दिये गये स्थान थे, उन स्थान के अलावा अन्य स्थानों पर रखे गये माल में हुये नुकसान के लिये बीमा कंपनी जिम्मेदार नही है। परिवादी ने अप्रार्थी सं. 2 के यहाॅ माल रखने की कोई सूचना अप्रार्थी सं. 1 को नहीं दी । अप्रार्थी सं. 2 को दुरभि संधि करने के लिये पक्षकार बनाया गया है। परिवादी ने परिवाद मिथ्या, कूटरचित दस्तावेजो के आधार पर यह परिवाद पेश किया जो खारिज होने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 1 ने परिवादी की सेवा में कोई कमी नहीं की है। परिवादी का परिवाद मय खर्चा खारिज किया जावे।
अप्रार्थी सं. 2 ने परिवादी के परिवाद का विरोध करते हुये जवाब पेश किया कि परिवादी अप्रार्थी सं. 2 का उपभोक्ता नहीं है। परिवादी अप्रार्थी सं. 2 से किसी भी प्रकार की कोई राहत पाने का अधिकारी नहीं है। परिवादी सं0 2 से किसी भी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा है। परिवादी को जो भी अनुतोष चाहिये वह अप्रार्थी सं. 1 से चाहिये। अप्रार्थी सं. 1 ने परिवादी की सेवा में कोई कमी नहीं की है। परिवादी का परिवाद मय हर्जा खर्चा खारिज किया जावे।
उपरोक्त अभिकथनों के आधार पर बिन्दुवार हमारा निर्णय निम्न प्रकार हैः-
01. क्या परिवादी अप्रार्थीगण का उपभोक्ता है ?
परिवादी के परिवाद, शपथ-पत्र, अप्रार्थीगण के जवाब, बीमा कवरनोट से परिवादी, अप्रार्थीगण का उपभोक्ता है।
02. क्या अप्रार्थीगण ने सेवा दोष किया है ?
उभय पक्षों की बहस सुनने एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अध्य्यन अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि परिवादी ने अपने परिवाद की मद संख्या 3 में अंकित किया है कि परिवादी को जो अप्रार्थी सं. 1 ने कवरनोट सं. 134506 जारी किया है उसमें अप्रार्थी सं. 1 ने गोडन 22 के0यू0एम0एम0, महावीर प्रसाद, फूलचंद डांगी, आर एस ई बी रामगंजमंडी के पास सेठी एण्ड सन्स का बडा गोदाम, सुविधा कोल्ड स्टोरेज रामगंजमंडी, ए/11 के यू एम एस, ए/13 के यू एम एस, इस प्रकार कुल 7 स्थानों पर परिवादी को माल रखने के लिये फ्लोटिंग संविदा की थी अन्य स्थान के लिये नहीं की थी। परिवादी ने उक्त स्थान के अलावा अप्रार्थी सं. 2 के यहाॅ अपना 615 बोरी धनिया रखा जो आग लगने के कारण नष्ट हो गया, उक्त कथन की पुष्टि अप्रार्थी सं. 2 द्वारा जारी किये गये कवर नोट से होती है। परन्तु परिवादी ने उक्त स्थानों पर जगह के अभाव में अन्य स्थान अप्रार्थी सं. 2 के यहाॅ 615 बोरी धनिया रखा जो आग लगने के कारण नष्ट हो गया, उक्त स्थान का बीमा अप्रार्थी ने नहीं किया था। इसलिये परिवादी को हुये नुकसान के लिये अप्रार्थीगण को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अप्रार्थीसं. 1 ने अपने उक्त कथनों के समर्थन में भाग एक (2003) सी पी जे 96 (एन सी) पेश किया, जिससे वर्तमान प्रकरण में प्रकाश प्राप्त होता है। उपरोक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुये परिवादी ने अप्रार्थीगण का सेवा दोष प्रमाणित नहीं किया है।
03. अनुतोष ?
परिवादी ओम प्रकाश का परिवाद अप्रार्थीगण के खिलाफ खारिज किये जाने योग्य है।
आदेश
परिवादी ओम प्रकाश अग्रवाल का परिवाद अप्रार्थीगण के खिलाफ खारिज किया जाता है। परिवाद खर्च पक्षकारान अपना-अपना स्वयं वहन करेगे।
(महावीर तंवर) (नंदलाल शर्मा)
सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष
मंच,झालावाड केम्प कोटा मंच, झालावाड, केम्प कोटा।
निर्णय आज दिनांक 17.04.15 को खुले मंच में लिखाया जाकर सुनाया गया।
सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष
मंच,झालावाड केम्प कोटा मंच, झालावाड, केम्प कोटा।
Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes
Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.