Jharkhand

Dumka

EA/4/2008

Kamal Kumar Patwari - Complainant(s)

Versus

The Branch Manager, L.I.C. Dumka - Opp.Party(s)

20 Aug 2022

ORDER

DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, DUMKA
Final Order
 
Execution Application No. EA/4/2008
( Date of Filing : 07 Mar 2008 )
In
CC/48/2007
 
1. Kamal Kumar Patwari
Bhagalpur Road Dumka
...........Appellant(s)
Versus
1. The Branch Manager, L.I.C. Dumka
Nahar Park Dumka
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE BRAJENDRA NATH PANDEY PRESIDENT
 HON'BLE MRS. NILMANI MARANDI MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 20 Aug 2022
Final Order / Judgement

अभिलेख प्रस्तुत हुआ।

अभिलेख के सम्पूर्ण अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि यह इजराय वाद संख्या- 4/2008‚ मूल वाद संख्या- 48/2007 में पारित आदेश दिनांक 25.01.2008 के अनुपालन में विपक्षियों के विरूद्ध दाखिल किया गया था।

उक्त आदेश के विरूद्ध विपक्षी ने माननीय राज्य आयोग‚ रांची में आदेश दिनांक 26.03.2008 के आलोक में प्रथम अपील संख्या- 66/2008 दायर किया।

पुनः 16.02.2018 के आदेश पृष्ठ से स्पष्ट है कि विपक्षी का मौखिल कथन साथ में एक आवेदन दिया गया कि उपरोक्त अपील संख्या- 66/2008 का निष्पादन राज्य उपभोक्ता आयोग‚ रांची द्वारा विपक्षी शाखा प्रबंधक L.I.C. Dumka के पक्ष में निष्पादित कर दिया गया है’ जिसके आदेश (अपीलीय) के विरूद्ध आज्ञप्तिधारी ने माननीय राष्टीय उपभोक्ता आयोग‚ नई दिल्ली में एक पुनरीक्षण याचिका दाखिल की है।

पुनः आदेश दिनांक 31.01.2019 से स्पष्ट है कि निर्णीत ऋणी शाखा प्रबंधक L.I.C. दुमका ने आवेदन के साथ माननीय राज्य उपभोक्ता आयोग‚ रांची द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.01.2008 जो प्रथम अपील संख्या- 66/2008 के संबंध में है’ जिसमें उक्त अपील को Set aside कर दिया है‚ जिसकी फोटो प्रति अभिलेख में संलग्न है जिसे 09.03.2011 को निर्गत किया गया है।

आगे अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आज्ञप्तिधारी ने माननीय राज्य उपभोक्ता आयोग‚ रांची के आदेश के विरूद्ध माननीय राष्टीय उपभोक्ता आयोग‚ नई दिल्ली एक Revision Petition No- 2184/2011 दाखिल किया जिसकी सूचना दिनांक 18.03.2021 द्वारा दी गई है जिसकी प्रति अभिलेख में संलग्न है।

पुनश्च माननीय राष्टीय उपभोक्ता आयोग‚ नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.03.2021 Revision Petition No- 2184/2011 से स्पष्ट है कि उपरोक्त पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया गया है’ जिसकी मूल सत्यापित प्रति अभिलेख में संलग्न है।

अतः अभिलेख के सम्पूर्ण अवलोकन के पश्चात यह इजराय वाद संख्या- 4/2008 को चलाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः इसे आज दिनांक 20.08.2022 को समाप्त किया जाता है।

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE BRAJENDRA NATH PANDEY]
PRESIDENT
 
 
[HON'BLE MRS. NILMANI MARANDI]
MEMBER
 

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