राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
अपील सं0-६६९/२०१९
(जिला मंच(द्वितीय), लखनऊ द्वारा परिवाद सं0-३२०/२०१३ में पारित आदेश दिनांक २३-०४-२०१९ के विरूद्ध)
अजय कुमार बाजपेयी पुत्र श्री राम अवतार बाजपेयी निवासी सी-४०४८, सैक्टर-६, सपना कालोनी, राजाजीपुरम, लखनऊ।
..................... अपीलार्थी/परिवादी।
बनाम्
१. टाटा मोटर्स फाइनेन्स लिमिटेड, टी0एम0एफ0एल0 लखनऊ ब्रान्च मोटर्स सेल्स लिमिटेड, लखनऊ।
२. मोटर्स सेल्स लिमिटेड, रवीन्द्रालय के निकट, चारबाग, लखनऊ द्वारा मैनेजर।
............. प्रत्यर्थीगण/विपक्षीगण।
समक्ष:-
१- मा0 श्री उदय शंकर अवस्थी, पीठासीन सदस्य।
२- मा0 श्री गोवर्द्धन यादव, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित :- श्री राजेश कुमार गुप्ता विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित :- कोई नहीं।
दिनांक : १०-०६-२०१९.
मा0 श्री उदय शंकर अवस्थी, पीठासीन सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
आज यह पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी/परिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार गुप्ता उपस्थित हैं। प्रत्यर्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। हमने अधिवक्ता अपीलार्थी के तर्क सुने तथा प्रश्नगत आदेश, जिसके विरूद्ध यह अपील योजित की गई है, का अवलोकन किया। मामले की परिस्थितियों के आलोक में यह अपील अंगीकरण के स्तर पर ही निर्णीत किया जाना हमारे विचार से न्यायोचित होगा।
प्रस्तुत अपील, जिला मंच(द्वितीय), लखनऊ द्वारा परिवाद सं0-३२०/२०१३ में पारित आदेश दिनांक २३-०४-२०१९ के विरूद्ध योजित की गयी है, जिसके अन्तर्गत विद्वान जिला मंच द्वारा परिवादी का परिवाद, परिवादी की अनुपस्िथति में खारिज किया गया।
अपीलार्थी/परिवादी की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि नियति तिथि २३-०४-२०१९ को परिवादी के अधिवक्ता अपरिहार्य कारणवश समय पर जिला मंच के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके। परिवादी द्वारा अपनी साक्ष्य जिला मंच के समक्ष दाखिल की जा चुकी है।
-२-
हमारे विचार से अपीलार्थी/परिवादी को जिला मंच के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना तथा परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्तारण किया जाना न्यायसंगत होगा। अत: अपील स्वीकार करते हुए सम्बन्धित जिला मंच द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश अपास्त करते हुए यह प्रकरण जिला मंच को इस निर्देश के साथ प्रेतिप्रेषित किये जाने योग्य है कि जिला मंच प्रश्नगत परिवाद को अपने मूल नम्बर पर पुनर्स्थापित करने के उपरान्त परिवाद का निस्तारण यथाशीघ्र गुणदोष के आधार पर किया जाना सुनिश्चित करे। अपील तद्नुसार अंगीकरण के स्तर पर स्वीकार किए जाने योग्य है।
आदेश
अपील अंगीकरण के स्तर पर स्वीकार की जाती है। जिला मंच(द्वितीय), लखनऊ द्वारा परिवाद सं0-३२०/२०१३ में पारित आदेश दिनांक २३-०४-२०१९ अपास्त किया जाता है। यह प्रकरण सम्बन्धित जिला मंच को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देश दिया जाता है कि जिला मंच प्रश्नगत परिवाद को अपने मूल नम्बर पर पुनर्स्थापित करते हुए उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए परिवाद को गुणदोष के आधार पर यथाशीघ्र निस्तारित किया जाना सुनिश्चित करें। अपीलार्थी/परिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वह जिला मंच के समक्ष दिनांक २५-०७-२०१९ को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।
(उदय शंकर अवस्थी)
पीठासीन सदस्य
(गोवर्द्धन यादव)
सदस्य
दिनांक : १०-०६-२०१९.
प्रमोद कुमार
वैय0सहा0ग्रेड-१,
कोर्ट-१.