मौखिक
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ
(जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम उन्नाव, द्वारा परिवाद सं0 71 सन 2011 में पारित आदेश दिनांक 18.10.2011 के विरूद्ध)
अपील संख्या 2238 सन 2011
एल एण्ड टी फाइनेंस लि0 द्वारा मैनेजिंग डायरेक्टर दि0 मैट्रोपोलिटन चतुर्थ तल सी-26/27, मान्द्रा कुरला काम्प्लेक्स ई ब्लाक, बान्द्रा (ई) मुम्बई एवं अन्य
.......अपीलार्थी
-बनाम-
सुशील कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामेश्वर गुप्ता निवासी 14/22-ए आदर्श नगर शुक्लागंज, थाना गंगा घाट, तहसील व जिला उन्नाव एवं अन्य
. .........प्रत्यर्थीगण
,
समक्ष:-
मा0 श्री सुशील कुमार , सदस्य।
मा0 डा0 आभा गुप्ता, सदस्य ।
अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता - श्री बृजेन्द्र चौधरी।
प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता - श्री सुशील कुमार मिश्रा ।
दिनांक:- 13-07-2022
डा0 आभा गुप्ता, मा0 सदस्य द्वारा उद्घोषित
निर्णय
जिला उपभोक्ता मंच, उन्नाव द्वारा परिवाद सं0 71 सन, 2011 सुशील कुमार बनाम प्रबन्धक महेन्द्रा एण्ड कं0 एवं छह अन्य में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 18.10.2011 के विरूद्ध यह अपील निम्न दो बिन्दुओं पर सीमित की गयी है ।
- जिला उपभोक्ता मंच ने जमा धनराशि पर 18 प्रतिशत ब्याज अदा करने का आदेश दिया है, जो अनुचित है।
- अंकन 1,000.00 प्रति दिन की दर से क्षतिपूर्ति का आदेश दिया गया है, जो अत्यधिक है।
दोनों पक्षों को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।
परिवादी द्वारा ऋण लेकर विपक्षी संख्या 02 से एक टैम्पों क्रय किया गया था जिसकी डिलीवरी विलम्ब से हुयी जिसके कारण जिला फोरम ने परिवादी द्वारा जमा राशि पर ब्याज तथा टैम्पों समय पर न देने के कारण 01 हजार रू0 प्रतिदिन की दर से क्षतिपूर्ति अदा करने का आदेश पारित किया ।
जिला फोरम द्वारा जमा धनराशि पर 18 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया गया है जो अधिक है, जमा राशि पर 09 प्रतिशत ब्याज दिया जाना उचित है।
जिला फोरम ने विलम्ब से टैम्पों देने के कारण 01 हजार रू0 प्रतिदिन की दर से क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया गया है परन्तु चूंकि परिवादी को जमा राशि पर ब्याज देने का आदेश पारित किया गया है और एक त्रुटि पर दो दण्ड नहीं किए जा सकते हैं इसलिए परिवादी को 01 हजार रू0 प्रतिदिन की दर से क्षतिपूर्ति का आदेश उचित नहीं है तथा ब्याज के संबंध में आदेश संशोधित होने योग्य है।
आदेश
अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा जिला फोरम उन्नाव द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश इस प्रकार सशोधित किया जाता है कि परिवादी जमा राशि 109600.00 रू0 पर धनराशि जमा करने की तिथि से टैम्पों प्राप्त करने की तिथि तक 09 (नौ) प्रतिशत प्रतिवर्ष साधारण ब्याज प्राप्त करेगा । जिला फोरम द्वारा 01 हजार रू0 प्रतिदिन की दर से क्षतिपूर्ति के रूप में पारित आदेश अपास्त किया जाता है।
पक्षकार अपना-अपना व्यय भार स्वयं वहन करेंगे।
आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(सुशील कुमार) (डा0 आभा गुप्ता)
सदस्य सदस्य
सुबोल
(कोर्ट नं0-3)