(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-922/2001
(जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, गाजियाबाद द्वारा परिवाद संख्या-591/1995 में पारित निणय/आदेश दिनांक 30.03.2001 के विरूद्ध)
जनरल मैनेजर (प्रापर्टीज), ग्रेटर नोयडा इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथारिटी, एच-169, चिटवन स्टेट, सेक्टर गामा, जिला गौतमबुद्ध नगर।
अपीलार्थी/विपक्षी
बनाम
शीष पाल अरोड़ा, एबी-408, अमर पुरी, राम नगर, पहाड़गंज, नई दिल्ली 110055 ।
प्रत्यर्थी/परिवादी
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्री विकास सक्सेना, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री राजेश चड्ढा, विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : श्री ए0के0 सिंह, विद्वान अधिवक्ता।
दिनांक: 01.12.2021
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उद्घोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-591/1995, श्री शीष पाल अरोड़ा बनाम जनरल मैनेजर ग्रेटर नोयडा में विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग, गौतमबुद्ध नगर द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय/आदेश दिनांक 30.03.2001 के विरूद्ध यह अपील योजित की गई है। आवंटन के पश्चात आवंटित भूखण्ड भवन निर्माता कम्पनी को समर्पण करने के पश्चात परिवादी द्वारा जमा राशि 10 प्रतिशत की कटौती के साथ वापस लौटाने का आदेश विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा दिया गया है।
2. इस निर्णय/आदेश के विरूद्ध अपील इन आधारों पर प्रस्तुत की गई है कि परिवादी द्वारा आवंटन के एक वर्ष के पश्चात भूखण्ड सरेण्डर किया गया है, इसलिए पक्षकार के मध्य निष्पादित करार के अनुसार 20
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प्रतिशत की कटौती के पश्चात शेष धनराशि ब्याज रहित वापस की जाएगी। इस व्यवस्था के विपरीत जाकर निर्णय/आदेश पारित किया गया है।
3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश चड्ढा तथा प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री ए0के0 सिंह की बहस सुनी गई तथा प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
4. पक्षकारों के मध्य निष्पादित करार की शर्त संख्या-13 (3) में उल्लिखित है कि एक वर्ष के पश्चात सरेण्डर करने की स्थिति में 20 प्रतिशत की कटौती की जाएगी। परिवाद पत्र में दिए गए विवरण के अनुसार दिनांक 22.10.1993 को परिवादी को भूखण्ड आवंटित हुआ है और समपर्ण का आवेदन दिनांक 26.06.1995 को प्रस्तुत किया गया, जो एक वर्ष से अधिक की अवधि समाप्त हो चुकी है। पक्षकारों के मध्य निष्पादित करार के अनुसार परिवादी द्वारा जमा की गई राशि 20 प्रतिशत की कटौती के पश्चात वापस की जाएगी, परन्तु विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा केवल 10 प्रतिशत की कटौती के पश्चात जमा राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया गया है, जो पक्षकारों के मध्य निष्पादित करार की शर्तों के विपरीत है। अत: अपील स्वीकार होने योग्य है।
आदेश
5. प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है कि विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय/आदेश दिनांक 30.03.2001 अपास्त किया जाता है तथा परिवाद खारिज किया जाता है।
पक्षकार अपना-अपना अपीलीय व्यय स्वंय वहन करेंगे।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुशील कुमार) (विकास सक्ेसना)
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-2