राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-862/2018
(मौखिक)
(जिला उपभोक्ता आयोग, सीतापुर द्वारा परिवाद संख्या 139/2017 में पारित आदेश दिनांक 10.04.2018 के विरूद्ध)
रोहित पुत्र श्री ओमकार, निवासी- ग्राम-चिन्हारा, पुलिस स्टेशन-रामकोट, तहसील व जिला-सीतापुर।
........................अपीलार्थी/परिवादी
बनाम
1. श्री बालाजी ट्रैक्टर, नवीन चौक, बाईपास, शाहजहांपुर रोड, जिला-सीतापुर।
2. राकेश कुमार, ब्रांच मैनेजर, मैग्मा फाइनेंस कम्पनी, द्वितीय तल, सिटी सेन्टर बिल्डिंग, कचेहरी रोड, निकट एस0पी0 आफिस, जिला-सीतापुर
...................प्रत्यर्थीगण/विपक्षीगण
समक्ष:-
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक: 11.04.2022
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील विगत 04 वर्ष से लम्बित है। पूर्व में अनेकों अवसर देने के उपरान्त भी अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा इंगित त्रुटियों का निवारण सुनिश्चित नहीं किया गया। पुन: आज अपीलार्थी के अधिवक्ता अनुपस्थित हैं।
अतएव, प्रस्तुत अपील अदम पैरवी में खारिज की जाती है।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
जितेन्द्र आशु0
कोर्ट नं0-1