राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
अपील संख्या-905/2003
मेसर्स अलीगढ़ ट्रैक्टर्स एण्ड आटोमोबाइल्स प्रा0लि0, अलीगढ़ कोर्ट रोड
न्यू नगर पालिका मार्केट अलीगढ़ द्वारा प्रोपेराइटर। ......अपीलार्थी/विपक्षी
बनाम्
1.श्री अशोक कुमार सिंह पुत्र श्री पोप सिंह निवासी ग्राम रहसपुर परगना
एवं तहसील कोल जिला अलीगढ़।
2. जिला कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम अलीगढ़। ........प्रत्यर्थी/परिवादी
समक्ष:-
1. मा0 श्री राम चरन चौधरी, पीठासीन सदस्य।
2. मा0 श्री राज कमल गुप्ता, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित :कोई नहीं।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित :कोई नहीं।
दिनांक 07.07.2015
मा0 श्री राज कमल गुप्ता, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
अपीलकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं है न ही प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित है। मौजूदा अपील जिला फोरम के निर्णय/आदेश दि. 06.02.2002 के विरूद्ध किया गया है। उपरोक्त निर्णय द्वारा परिवादी का परिवाद खारिज किया गया और परिवादी के ऊपर 500/- वाद व्यय व रू. 500/- क्षतिपूर्ति के रूप में विपक्षी को देने के लिए आदेश किया गया। इस केस में अपीलकर्ता गैर हाजिर हो रहे हैं। आदेश पत्र दि. 03.02.2015 को परिवादी को निर्देशित किया गया कि वह पैरवी करें। आदेश पत्र दिनांकित 13.04.2015 से स्पष्ट है कि कोई पैरवी नहीं किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी की अनुपस्थिति एवं पैरवी के अभाव में प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।
आदेश
अपीलकर्ता की अपील खारिज की जाती है।
(राम चरन चौधरी) (राज कमल गुप्ता) पीठासीन सदस्य सदस्य
राकेश, आशुलिपिक
कोर्ट-5