(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1092/2012
U.P. Power Corporation Ltd. & other Vs. Sohan Pal
दिनांक : 13.12.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-165/2008 सोहन पाल बनाम उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 व अन्य में विद्वान जिला आयोग, (द्वितीय) बरेली द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 31.03.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थी की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री इसार हुसैन एवं प्रत्यर्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री सुशील कुमार शर्मा के विद्धान अधिवक्ता के तर्क को सुना गया। अत: प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
जिला उपभोक्ता आयोग ने परिवादी द्वारा नलकूप चलाने के लिए लिये गये विद्युत कनेक्शन पर देय सब्सिडी की राशि अंकन 22,700/-रू0 वापस लौटाने का आदेश पारित किया है, परंतु चूंकि किसी उपभोक्ता वस्तुओं पर छूट देने का अधिकार राज्य सरकार में निहित है और यदि राज्य सरकार द्वारा छूट प्रदान की जाती है तब छूट की राशि संबंधित कार्यालय को प्रेषित की जाती, जिस विभाग से उपभोक्ता विद्युत संयोजन लिया गया है, उस विभाग के विरूद्ध छूट की राशि प्रदान करने का कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता क्योंकि विद्युत विभाग कनेक्शन जारी करते समय तत्समय प्रचलित योजनाओें का लाभ उपभोक्ताओं को दे सकते हैं, परंतु राज्य सरकार की सब्सिडी योजना के तहत कोई लाभ प्रदान नहीं कर सकते। तदनुसार अपील स्वीकार होने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश अपास्त किया जाता है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित अपीलार्थी को यथाशीघ्र विधि के अनुसार वापस की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2