( मौखिक )
‘’राष्ट्रीय लोक अदालत’’
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ।
अपील संख्या :464/2020
टाटा ए0आई0जी0 जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
बनाम
श्रीमती शारदा यादव
दिनांक : 11-02-2023
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित निर्णय
प्रस्तुत अपील आज आयोजित राष्ट्रीय उपभोक्ता लोक अदालत-2023 के माध्यम से सुनवाई हेतु इस पीठ के समक्ष सूचीबद्ध है।
अपील पुकारी गयी।
प्रस्तुत अपील वर्ष 2020 से इस न्यायालय के सम्मुख लम्बित है।
अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री टी0 जे0 एस0 मक्कड़ उपस्थित। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र अपील को वापस लिये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया और जिसमें कथन किया कि अब वह प्रस्तुत अपील को चलाना नहीं चाहते हैं और अपील वापस लेना चाहते हैं क्योंकि अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी/परिवादिनी के मध्य समस्त विवाद समाप्त हो गया है और उनके द्वारा जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कर दिया गया है और इसी आशय का पृष्ठांकन भी
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अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता द्वारा पत्रावली के आदेश फलक पर किया गया है। अत: अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता के उपरोक्त कथन को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत अपील वापस लिये जाने के आधार पर निरस्त की जाती है।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
( न्यायमूर्ति अशोक कुमार ) ( विकास सक्सेना )
अध्यक्ष सदस्य
प्रदीप मिश्रा, आशु0 कोर्ट नं0-1