( मौखिक )
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ।
पुनरीक्षण वाद संख्या :21/2023
रहमुल्ला बनाम् रेनू चौधरी व अन्य
समक्ष :-
1-मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
दिनांक : 17-10-2024
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित निर्णय
पुनरीक्षणकर्ता की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री सत्य प्रकाश पाण्डेय उपस्थित आए जब कि विपक्षी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। पुनरीक्षणकर्ता के विद्धान अधिवक्ता को सुना गया।
प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका जिला आयोग, बलरामपुर द्वारा परिवाद संख्या-65/2021 में पारित आदेश दिनांक 07-03-2022 के विरूद्ध योजित की गयी है। विद्धान जिला आयोग द्वारा लिखित कथन समयावधि के अंदर न प्रस्तुत किये जाने को दृष्टिगत रखते हुए लिखित कथन का अवसर समाप्त करते हुए पत्रावली वास्ते साक्ष्य हेतु दिनांक 21-04-2022 को सुनवाई हेतु सूचीबद्ध की गयी है।
मेरे द्वारा जिला आयोग द्वारा पारित आदेश एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन एवं परीक्षण किया गया।
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मेरे विचार से विद्धान जिला आयोग द्वारा पारित आदेश विधि अनुसार है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। तदनुसार प्रस्तुत पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। पुनरीक्षणकर्ता जिला आयोग के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु स्वतंत्र है।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
प्रदीप मिश्रा, पी0ए0 ग्रेड-।।, कोर्ट नं0-1