राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
अपील संख्या-441/1997
(जिला उपभोक्ता फोरम, सुलतानपुर द्वारा वाद संख्या-61/1994 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 05.02.1997 के विरूद्ध)
1. सुप्रीटेण्डेंट आफ पोस्ट आफिसेज, सुलतानपुर डिवीजन, सुलतानपुर।
2. दि पोस्ट मास्टर जनरल, लखनऊ।
3. दि सब-पोस्ट मास्टर, पोस्ट आफिस अलीगंज, सुलतानपुर।
अपीलार्थीगण/विपक्षीगण
बनाम्~
श्याम नारायण पाण्डेय पुत्र श्री राम सुख पाण्डेय, निवासी मितई पाण्डे का पुरवा, परगना मीरानपुर, तहसील सदर, जिला सुलतानपुर।
प्रत्यर्थी/परिवादी
समक्ष:-
1. माननीय श्री जितेन्द्र नाथ सिन्हा, पीठासीन सदस्य।
2. माननीय श्री संजय कुमार, सदस्य।
अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित : श्री दिनेश चन्द्र त्रिपाठी, विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक 28.11.2016
मा0 श्री संजय कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रकरण पुकारा गया। वर्तमान अपील, परिवाद संख्या-61/1994, श्याम नारायण पाण्डेय बनाम सब पोस्ट मास्टर डाकघर व अन्य में जिला फोरम, सुलतानपुर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 05.02.1997 से क्षुब्ध होकर विपक्षीगण/अपीलार्थीगण की ओर से योजित की गयी है, जिसके अन्तर्गत जिला फोरम द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया है :-
‘’ विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह आज से 30 दिन के अन्दर परिवादी को प्रश्नगत राष्ट्रीय बचत पत्रों की अधीन देय धनराशि उस पर नियमानुसार
-2-
देय ब्याज तथा वाद के लम्बित रहने से भुगतान की तिथि तक 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ भुगतान करें। ‘’
उपरोक्त वर्णित निर्णय/आदेश से क्षुब्ध होकर विपक्षीगण/अपीलार्थीगण की ओर से वर्तमान अपील योजित की गयी है।
अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री दिनेश चन्द्र त्रिपाठी उपस्थित हैं। उनके द्वारा वर्तमान अपील पर बल नहीं दिये जाने का उल्लेख किया गया है, अत: वर्तमान अपील बल न दिये जाने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।
आदेश
वर्तमान अपील, अपीलार्थीगण द्वारा बल न दिये जाने के कारण निरस्त की जाती है।
(जितेन्द्र नाथ सिन्हा) (संजय कुमार)
पीठासीन सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-2