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Afzal Hussain filed a consumer case on 04 Jan 2020 against Shri Ram transport in the Bareilly-I Consumer Court. The case no is MA/1/2020 and the judgment uploaded on 04 Jan 2020.
दिनांक-04/01/2020
आज पेश हुआ। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को अंगीकरण के बिन्दुओ पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी का कहना है कि उन्हे आर्बीट्रेशन मुकदमे की नोटिस दिया तो यह मालूम हुआ कि 2 गाडियो का उनपर विपक्षी संख्या 1 ने लोन दे रखा है, जो फर्जी है। यह भी कहा गया कि परिवादी ने दबाव देकर ऋण की पाँच किस्तो के रुप मे रुपये-1,18,900-/ भी वसूल लिया, जिन्हे वापस करने व गाडियो का पंजीकरण प्रमाण पत्र परिवादी को देने का अनुरोध किया गया है।
सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया।
परिवादी ने जो तथ्य रखा है उसके द्वारा इस मामले मे निम्न विवादो पर निष्कर्ष लेना होगा:-
स्वीकृत रुप से परिवादी विपक्षी से ऋण लेना नही कहता है फिर भी 2015 मे 4 किस्तो के रुप मे कुल रुपया 1,18,900-/ जमा करता है, इस प्रकार एक तरफ परिवादी विपक्षी से लोन न लेने को कहता है दूसरी तरफ किस्त जमा करना कहता है। इसके अलावा ऋण के कागजात फर्जी व धोखाधडी पूर्ण बताता है, ऐसे मे यह विवाद इस न्यायालय द्वारा नही तय किया जा सकता है। उपभोक्ता अधिनियम की धारा 2(D) के अन्तर्गत एक व्यक्ति सेवा लेने वाला दूसरा सेवा देने वाला होना चाहिए। 2015 मे ऋण की किस्त क्यो दी गयी और तब से लगभग साढे तीन वर्ष तक कोई कार्यवाही क्यो नही की गई इसका कोई स्पष्ट तथ्य भी नही लाया गया है।
स्वीकृत रुप से पक्षो मे आर्बीट्रेशन की कार्यवाही चल रही है, जहाँ परिवादी अपना पक्ष रख सकता है, उसके साथ कोई फ्राड हुआ है तो सम्बंधित कागजात को प्रभावहीन कराने या धोखाधडी का मुकदमा लिखाने हेतु वह सक्षम न्यायालय मे जा सकता है। जिस रुप मे यह मामला लाया गया है और जो अनुतोष चाहा गया है तथा जो विलम्ब हुआ है, उन सभी परिस्थितियो मे परिवाद इस मंच के समक्ष फिलहाल पोषणीय नही है।
तद्नुसार परिवादी का प्रस्तुत परिवाद पोषणीय न होने के कारण खारिज किया जाता है।
सदस्य अध्यक्ष
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