Uttar Pradesh

Barabanki

CC/101/2019

Santosh Kumar Shukla - Complainant(s)

Versus

Shivam Recharge Point & Others - Opp.Party(s)

Ravi Shukla & Vivek Srivastav

28 Apr 2023

ORDER

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बाराबंकी।
परिवाद प्रस्तुत करने की तिथि       24.05.2019
अंतिम सुनवाई की तिथि            27.04.2023
निर्णय उद्घोषित किये जाने के तिथि  28.04.2023
परिवाद संख्याः 101/2019
संतोष कुमार शुक्ला पुत्र स्व0 त्रिवेणी प्रसाद शुक्ला मकान नं0-जी/145 गुलरिया गार्दा थाना कोतवाली नगर, तहसील नवाबगंज जनपद-बाराबंकी।
 
द्वारा-श्री रवि शुक्ला, अधिवक्ता
श्री विवेक कुमार श्रीवास्तव, अधिवक्ता
 
बनाम
1. शिवम रिचार्ज प्वाइन्ट मेन रोड शहर थाना कोतवाली नगर तहसील नवाबगंज जनपद-बाराबंकी।
2. ओपो पेसटेल सिस्टम प्राइवेट लि0 सी/397 सिविल लाइन देवा रोड जनपद-बाराबंकी।
3. ओपो मोबाइल इण्डिया प्राइवेट लि0 ए-154 बी सेक्टर 63 पेरू नोयडा, उ0 प्र0।
 
समक्षः-
माननीय श्री संजय खरे, अध्यक्ष
माननीय श्रीमती मीना सिंह, सदस्य
माननीय श्री एस0 के0 त्रिपाठी, सदस्य
उपस्थितः परिवादी की ओर से -श्री रवि शुक्ला, अधिवक्ता
               विपक्षीगण की ओर से-कोई नहीं
द्वारा -डाॅ0 शिव कुमार त्रिपाठी, सदस्य
निर्णय
            परिवादी ने यह परिवाद, विपक्षी के विरूद्व अंतगर्त धारा-12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 प्रस्तुत कर विपक्षी से मोबाइल सेट के बदले उसी कीमत का नया मोबाइल सेट तथा मानसिक, शारीरिक सामाजिक क्षतिपूर्ति के रूप में रू0 20,000/- तथा वाद व्यय व अधिवक्ता शुल्क रू0 8,500/-दिलाये जाने का अनुतोष चाहा है।
           परिवादी ने परिवाद में यह अभिकथन किया है कि परिवादी ने दिनांक 26.08.2018 को एक मोबाइल ओपो माडल नं0-एफ0 एस0 यूथ-रू0 15,000/-में विपक्षी संख्या-01 से खरीदा था जिसकी वारन्टी 12 माह की थी। प्रश्नगत मोबाइल सेट कुछ महीने ठीक चला पर सात-आठ महीने बाद परिवादी के मोबाइल सेट में खराबी आना शुरू को गया। परिवादी के मोबाइल में फ्रन्ट कैमरा व स्पीकर सही काम नहीं कर रहा था। परिवादी अपने मोबाइल सेट को विपक्षी संख्या-01 के दुकान पर लेकर पहुॅचा तथा मोबाइल की समस्या बताया जिस पर विपक्षी संख्या-01 द्वारा परिवादी को ओपो सर्विस सेन्टर भेजा। परिवादी दिनांक 19.04.2019 को विपक्षी संख्या-02 के वर्कशाप पहुॅचा और सम्बन्धित मोबाइल की समस्या बताई। विपक्षी संख्या-02 ने परिवादी की शिकायत दर्ज कर परिवादी का मोबाइल जमा करा लिया और पाॅच दिन बाद बुलाया। पाॅच दिन बाद परिवादी जब विपक्षी संख्या-02 की दुकान पर गया तो विपक्षी संख्या-02 ने बताया कि आपका मोबाइल अभी ठीक नहीं हो पाया है। हमने ठीक होने के लिये कम्पनी भेजा है। जैसे ही मोबाइल ठीक होकर आ जायेगा हम मोबाइल पर आपको सूचित कर देगें। सात दिन बाद पुनः परिवादी विपक्षी संख्या-02 की दुकान पर मोबाइल लेने गया तो उसने कहा कि आपका मोबाइल न तो ठीक हुआ है और न ही ठीक हो पायेगा। विपक्षी संख्या-02 ने परिवादी को मोबाइल काउन्टर से निकाल कर दे दिया। अतः परिवादी ने उक्त अनुतोष हेतु प्रस्तुत परिवाद योजित किया है। परिवाद के समर्थन में शपथपत्र दाखिल किया गया है।
                परिवादी के तरफ से सूची से मोबाइल क्रय रसीद दिनांक 26.05.2018 तथा रिपेयरिंग रसीद दिनांक 19.04.2019 की छाया प्रति दाखिल किया है। 
             नोटिस तामीला के बावजूद भी विपक्षीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः विपक्षी संख्या-01 व 03 के विरूद्व दिनांक 10.11.2020 तथा विपक्षी संख्या-02 के विरूद्व दिनांक 08.09.2021 को परिवाद एकपक्षीय रूप से अग्रसर हुआ।
              परिवादी ने शपथपत्र बतौर एकपक्षीय साक्ष्य तथा अपनी लिखित बहस प्रस्तुत की है।
              परिवादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।
             अभिलेखीय साक्ष्यों से परिवादी द्वारा शिवम रिचार्ज प्वाइंट से मोबाइल सेट ओपो माडल नं. एफ.एस.यूथ रसीद संख्या-59 दिनांकित 26.05.2018 मु0 15,000/-में क्रय किया जाना तथा मोबाइल सेट के एवज में रू0 15,000/-का भुगतान किया जाना सिद्व है। सर्विस जाॅबशीट दिनांक 19.04.2019 से यह भी सिद्व है कि उक्त ओपो मोबाइल आई एम ई आई/सीरियल नं0-866456031436550 खराब होने के कारण मरम्मत हेतु सर्विस सेन्टर में दिया गया था किन्तु उक्त मोबाइल को सही करके परिवादी को नहीं दिया गया। परिवादी का यह कथन है कि प्रश्नगत मोबाइल खराब होने के बावजूद विपक्षीगण द्वारा न तो मरम्मत करके दिया गया और न ही बदला गया। ऐसे में उसे दूसरा मोबाइल प्रदान किया जाना चाहिये। सर्विस जाॅबशीट से यह सिद्व होता है कि परिवादी का प्रश्नगत मोबाइल दिनांक 19.04.2019 को खराब था। परिवादी ने शपथपत्र साक्ष्य से इस तथ्य की पुष्टि भी की है। ऐसे में खराब मोबाइल को मरम्मत कर अथवा बदलकर दूसरा मोबाइल न दिया जाना या मोबाइल का मूल्य वापस न किया जाना विपक्षीगण की सेवा में कमी है। 
               अतः परिवाद उपरोक्त विवेचन के आलोक में विपक्षीगण के विरूद्व एकपक्षीय रूप से अंशतः स्वीकार किये जाने योग्य है। 
आदेश
               परिवाद संख्या-101/2019 अंशतः स्वीकार किया जाता है। 
             विपक्षीगण परिवादी को मोबाइल सेट ओपो आई एम ई आई/सीरियल नं0-866456031436550 सही करके तीस दिन में उपलब्ध कराये। ऐसा संभव न होने की दशा में विपक्षीगण उसी माडल का दूसरा नया मोबाइल सेट पैतालिस दिन के अंदर परिवादी को दें। 
यदि मोबाइल सेट सही करा पाना या उक्त माडल का नया मोबाइल (उसी माडल की अनुपलब्धता के कारण) दे पाना संभव न हो तो विपक्षीगण मोबाइल का मूल्य रू0 15,000/-(रूपये पन्द्रह हजार), परिवाद दाखिल करने से अदायगी की तिथि तक छः प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज के साथ परिवादी को पैंतालिस दिन में भुगतान करें। पैंतालिस दिन के अंदर भुगतान न करने की दशा में मोबाइल के मूल्य रू0 15,000/-पर नौ प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज उपरोक्तानुसार देय होगा।
 
 
(डाॅ0 एस0 के0 त्रिपाठी)       ( मीना सिंह)          (संजय खरे)
      सदस्य                         सदस्य               अध्यक्ष
यह निर्णय आज दिनांक को  आयोग  के  अध्यक्ष  एंव  सदस्य द्वारा  खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।
 
(डाॅ0 एस0 के0 त्रिपाठी)       ( मीना सिंह)          (संजय खरे)
      सदस्य                         सदस्य               अध्यक्ष
दिनांक 28.04.2023
 
 

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