(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-2286/2011
धनराज सिंह व अन्य बनाम मेसर्स शिवराम चन्द्र जगरनाथ व अन्य
दिनांक : 16.12.2024
माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-56/2008, धनराज सिंह व अन्य बनाम मे0 शिवराम चन्द्र जगरनाथ व अन्य में विद्वान जिला आयोग, मऊ द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 14.11.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रत्यर्थी सं0 1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। केवल प्रत्यर्थी सं0 2 की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार राय के तर्क को सुना गया। प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
जिला उपभोक्ता आयोग ने परिवादी द्वारा जमा आलू वापस न लौटाने पर उसकी कीमत अंकन 34,200/-रू0 अदा करने का आदेश प्रत्यर्थी के विरूद्ध पारित किया है, परंतु अपीलार्थी द्वारा अंकन 50,000/-रू0 की क्षतिपूर्ति की मांग करते हुए अपील प्रस्तुत की गयी है। उल्लेखनीय है कि परिवादी द्वारा जो आलू रखा गया है, उसी की कीमत को लौटाने का आदेश दिया जा सकता है। दूरवर्ती क्षति का कोई आदेश संभव नहीं है।
आदेश
प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश पुष्ट किया जाता है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2