Uttar Pradesh

StateCommission

A/416/2021

Shri Krishna Fertilizer And Chemical - Complainant(s)

Versus

Shiv Baba Krishi Samadhan Kendra - Opp.Party(s)

Raghvendra Pandey & Dhruv Kumar Singh

01 Sep 2022

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/416/2021
( Date of Filing : 25 Aug 2021 )
(Arisen out of Order Dated 06/09/2018 in Case No. C/2018/12 of District Shambhal)
 
1. Shri Krishna Fertilizer And Chemical
Bhawan Pura Road Ading Mathura
...........Appellant(s)
Versus
1. Shiv Baba Krishi Samadhan Kendra
Satpura Road Ahoda Kamboah Ps. Asmoli Sambhal Through Prop. Kailash Chandra S/o Netram Singh
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR PRESIDENT
 HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR JUDICIAL MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 01 Sep 2022
Final Order / Judgement

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।

मौखिक

अपील संख्‍या-416/2021

श्री कृष्‍णा फर्टीलाइजर एण्‍ड केमिकल बनाम शिव बाबा कृषि समाधान

केन्‍द्र व अन्‍य

 

मा0 न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष द्वारा उदघोषित

 

01.09.2022

अपील पुकारी गई। पूर्व में अनेकों ति‍थियों पर अपील स्‍थगित की जाती रही है। दि. 24.08.2022 में निम्‍न विस्‍तृत आदेश पारित किया गया है:-

‘’ प्रस्‍तुत अपील संख्‍या– 416/2021 इस न्‍यायालय के सम्‍मुख अंतर्गत धारा-41 विनियम 2019 विद्वान जिला आयोग सम्‍भल द्वारा परिवाद संख्‍या-12/2018 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 06-09-2018 के विरूद्ध योजित की गयी है जो पूर्व में अनेकों तिथियों पर सूचीबद्ध हुयी है। प्रस्‍तुत अपील, विद्वान अधिवक्‍ताद्व्‍य श्री ध्रुव कुमार सिंह एवं श्री राघवेन्‍द्र पाण्‍डेय द्वारा इस न्‍यायालय के सम्‍मुख प्रस्‍तुत की गयी जिसमें प्रथम पृष्‍ठ पर अपीलार्थी का नाम श्री कृष्‍णा फर्टीलाइजर एण्‍ड केमिकल्‍स उल्लिखित पाया गया परन्‍तु अपील मेमों में अपीलार्थी का नाम M/S Mahindra Two Wheelers Limited, D-1 Block Plot N0.18/2, (Part) MIDC Chinbad Pune. उल्लिखित किया गया है।

          पत्रावली पर उपलब्‍ध समस्‍त प्रपत्रों का परीक्षण करने के उपरान्‍त कहीं पर भी उपरोक्‍त M/S Mahindra Two Wheelers Limited, D-1 Block Plot N0.18/2, (Part) MIDC Chinbad Pune का नाम उल्लिखित नहीं पाया गया।

          अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्‍ता श्री राघवेन्‍द्र पाण्‍डेय की ओर से एक प्रार्थना पत्र वास्‍ते अपील वापस लेने हेतु दिनांक- 24-08-2022 को प्रस्‍तुत किया

-2-

गया है जिसमें अपीलार्थी का नाम श्री कृष्‍णा फर्टीलाइजर एण्‍ड केमिकल्‍स उल्लिखित किया गया है तथा प्रार्थना की गयी कि उपरोक्‍त अपील अपीलार्थी द्वारा वापस लिये जाने हेतु स्‍वीकृति प्रदान की जाए, तदनुसार दिनांक 24-08-2022 को निम्‍न आदेश पारित किया गया:-

    ‘’पुकार की गयी। अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्‍ता श्री राघवेन्‍द्र पाण्‍डेय की कनिष्‍ठ अधिवक्‍ता श्रीमती शालिनी मित्‍तल अग्रवाल उपस्थित हुयीं जिनके द्वारा प्रस्‍तुत अपील को वापस लिये जाने हेतु प्रार्थना की गयी।

          प्रार्थना स्‍वीकृत है।‘’

          प्रस्‍तुत अपील को अपील वापस लिये जाने के बिन्‍दु पर सुना गया तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्‍ता श्री राघवेन्‍द्र पाण्‍डेय की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्‍ता श्रीमती शालि‍नी मित्‍तल अग्रवाल की मौखिक प्रार्थना पर प्रस्‍तुत अपील को अंतिम रूप से वापसी के बिन्‍दु पर निस्‍तारित किया जाता है।

     पीठ के रीडर द्वारा श्रीमती शालिनी मित्‍तल अग्रवाल के हस्‍ताक्षर आदेश फलक पर अंकित कराए जाएं।

     परन्‍तु संदेहास्‍पद परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्‍त आदेश दिनांक 24-08-2022 को स्‍वीकार न करते हुए प्रस्‍तुत अपील को पुन: सुनवाई हेतु दिनांक- 01-09-2022 को नवीन वादों के उपरान्‍त सूचीबद्ध किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

     अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्‍ता उक्‍त सम्‍बन्‍ध में अपना स्‍पष्‍टीकरण निश्चित तिथि पर प्रस्‍तुत करें।‘’

     उक्‍त आदेश का अनुपालन न सुनिश्चित किया जाना व अपीलार्थी के अधिवक्‍ता का आज निश्चित ति‍थि पर न उपस्थित होना, ऊपर उल्‍लेख दि.

-3-

24.08.2022 में व्‍यक्‍त किए गए पीठ द्वारा आदेश को पूर्ण रूप से सही पाते हुए प्रस्‍तुत अपील अंततोगत्‍वा निरस्‍त की जाती है। तदनुसार अपीलार्थी के विरूद्ध रू. 20000/- हर्जाना योजित किया जाता है जो अपीलार्थी द्वारा प्रधानमंत्री बाढ़ राहत कोष में 2 माह की अवधि में जमा किया जाना सुनिश्चित हो, अन्‍यथा उपरोक्‍त धनराशि विधिनुसार अपीलार्थी से वसूल कर उपरोक्‍त कोष में समयावधि व्‍यतीत होने पर 08 प्रतिशत साधारण ब्‍याज के साथ जमा की जाए।

आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस आदेश को आयोग की वेबसाइड पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।

 

 

    (न्‍यायमूर्ति अशोक कुमार)                        (सुशील कुमार)                                                                                                                                                    अध्‍यक्ष                                   सदस्‍य         

राकेश, पी0ए0-2

  कोर्ट-1

 

 

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR]
PRESIDENT
 
 
[HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR]
JUDICIAL MEMBER
 

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