(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-956/2006
श्यामधर पाण्डेय पुत्र श्री प्रेम नरायन पाण्डेय
बनाम
सरदार मोटर्स लि0 तथा तीन अन्य
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
प्रत्यर्थी सं0-1 व 2 की ओर से उपस्थित : श्री के.एन. शुक्ला,
विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी सं0-3 व 4 की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक : 29.11.2023
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-144/2004, श्यामधर पाण्डेय बनाम सरदार मोटर्स तथा तीन अन्य में विद्वान जिला आयोग, गोरखपुर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 4.1.2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर बल देने के लिए अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी सं0-3 व 4 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, जबकि प्रत्यर्थी सं0-1 व 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री के.एन. शुक्ला उपस्थित हैं, उन्हें सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
2. विद्वान जिला आयोग द्वारा अपने निर्णय/आदेश में यह निष्कर्ष दिया गया है कि परिवादी द्वारा ऋण के भुगतान में त्रुटि
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कारित की गई है। नियमित रूप से ऋण की अदायगी नहीं की गई है, इसलिए शर्तों के अनुसार वाहन को अपने कब्जे में लिया गया है, जिसमें कोई अवैधानिकता नहीं है। तदनुसार विद्वान जिला आयोग ने परिवाद को खारिज किया है और इस निर्णय/आदेश में कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। तदनुसार प्रस्तुत अपील निरस्त होने योग्य है।
आदेश
3. प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार(
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0,
कोर्ट-3