राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
(मौखिक)
अपील संख्या:-1437/2022
पवन कुमार सिंह पुत्र श्याम नरायण सिंह, निवासी 21/301, मल्हार, सहारा स्टेट, जानकीपुरम्, लखनऊ।
........... अपीलार्थी/परिवादी
बनाम
1- प्रबन्ध निदेशक, सैमसंग इण्डिया प्रा0लि0, पता-ए-25, ग्राउण्ड फ्लोर फॉन्ट टॉवर, मोहन कोआपरेटिव स्टेट, नई दिल्ली-110044
2- प्रबन्धक, विजुअल स्पैक, बी-55, निरालानगर, लखनऊ।
3- प्रबन्धक, एफ 1 सॉल्यूशन्स एण्ड सर्विसेज प्रा0लि0, 24 एम0जी0 मार्ग, हलवासिया कोर्ट, हजरतगंज लखनऊ।
…….. प्रत्यर्थी/विपक्षीगण
समक्ष :-
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष
अपीलार्थी के अधिवक्ता : श्री विष्णु कुमार मिश्रा
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : कोई नहीं।
दिनांक :- 02.01.2023
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील, अपीलार्थी/परिवादी पवन कुमार सिंह द्वारा इस आयोग के सम्मुख धारा-41 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रथम लखनऊ द्वारा परिवाद सं0-205/2016 में पारित एक पक्षीय आदेश दिनांक 11.7.2022 के विरूद्ध योजित की गई है।
मेरे द्वारा अपीलार्थी/परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन एवं परीक्षण किया गया।
उपरोक्त आदेश दिनांक 11.7.2022 के द्वारा परिवाद सं0-205/2016 को विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग, प्रथम लखनऊ द्वारा इस कारण से एक पक्षीय रूप से अदम पैरवी को दृष्टिगत रखते हुए खारिज किया गया कि उपरोक्त तिथि पर पुकार कराये जाने के पश्चात भी उभय पक्ष अनुपस्थित थे अर्थात परिवादी
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एवं विपक्षीगण दोनों ही पक्षकार अनुपस्थित थे। यह भी उल्लिखित किया गया कि परिवाद को बार-बार पुकारा गया।
मेरे विचार से उपरोक्त परिवाद, परिवादी की अनुपस्थिति में अदम पैरवी के कारण खारिज किया गया है, परन्तु आदेश में अपेक्षित समुचित विवरण उल्लिखित किया जाना नहीं पाया गया।
तद्नुसार परिवाद बिना किसी गुणदोष पर विचार एवं टिप्पणी किये प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा परिवाद सं0-205/2016 में पारित आदेश दिनांक 11.7.2022 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण सम्बन्धित जिला उपभोक्ता आयोग को इस आग्रह के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग उपरोक्त परिवाद सं0-205/2016 को अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित कर उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्तारण, इस आदेश की प्राप्ति से 03 माह की अवधि में बिना किसी पक्ष को स्थगन प्रदान करते हुए करना सुनिश्चित करें।
इस आदेश की प्रति अपीलार्थी/परिवादी द्वारा दिनांक 16.01.2023 अथवा उससे पूर्व जिला उपभोक्ता आयोग के सम्मुख प्रस्तुत की जाए।
इस आदेश की प्राप्ति से प्रत्यर्थी/विपक्षीगण के अधिवक्ता को इस आदेश की सूचना दो सप्ताह की अवधि में अपीलार्थी/परिवादी के अधिवक्ता द्वारा प्राप्त करायी जावे।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
हरीश आशु.,
कोर्ट नं0-1