राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
(मौखिक)
अपील संख्या:-900/2023
- रामचन्द्र पुत्र श्री भवानी, निवासी मकान नं0-50, औरंगाबाद जागीर, बिजनौर रोड, लखनऊ।
- उमा देवी पत्नी रामचन्द्र, निवासिनी मकान नं0-50, औरंगाबाद जागीर, बिजनौर रोड, लखनऊ।
........... अपीलार्थी/परिवादीगण
बनाम
1- मुख्य प्रबंधक/ डायरेक्टर सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट्स रेंज लिमिटेड, सहारा इण्डिया भवन 1, कपूरथला काम्पलेक्स, कपूरथला, अलीगंज, लखनऊ।
2- मैंनेजिंग डायरेक्टर/पार्टनर, सहारा इण्डिया कम्पनी लिमिटेड, सहारा इण्डिया भवन 1, कपूरथला काम्पलेक्स, कपूरथला, अलीगंज, लखनऊ।
…….. प्रत्यर्थी/विपक्षीगण
समक्ष :-
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष
मा0 श्री विकास सक्सेना, सदस्य
अपीलार्थीगण के अधिवक्ता : श्री अशोक गुप्ता
प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : कोई नहीं।
दिनांक :- 01.6.2023
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील, अपीलार्थीगण/ रामचन्द्र व एक अन्य द्वारा इस आयोग के सम्मुख धारा-41 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रथम लखनऊ द्वारा विविध वाद सं0-65/2022 में पारित आदेश दिनांक 10.5.2023 के विरूद्ध योजित की गई है।
दौरान बहस अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री अशोक गुप्ता द्वारा यह उल्लिखित किया गया कि वे विविध वाद सं0-65/2022 में अपीलार्थी/परिवादी की ओर से विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग के सम्मुख उपस्थित हो रहे थे और उन्हीं द्वारा उपरोक्त विविध वाद प्रस्तुत किया
-2-
गया था, परन्तु चूंकि वे विगत 04 माह से अस्वस्थता के कारण पूर्ण रूप से चिकित्सक की सलाह पर स्वास्थ लाभ हेतु घर पर ही थे, अत्एव निश्चित तिथि पर विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग के सम्मुख उपस्थित नहीं हो सके।
हमारे द्वारा भी यह पाया गया कि उपरोक्त कथन द्वारा अधिवक्ता अपीलार्थी उचित प्रतीत हो रहा है, क्योंकि वे इस न्यायालय के सम्मुख उपस्थित हुए हैं एवं आज भी अस्वस्थ प्रतीत हो रहे हैं।
समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में हमारे विचार से अपीलार्थी/परिवादी को एक अवसर प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है, तद्नुसार प्रस्तुत मामले में बिना किसी गुणदोष पर विचार/उल्लेख करते हुए प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा विविध वाद सं0-65/2022 में पारित आदेश दिनांक 10.5.2023 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण सम्बन्धित जिला उपभोक्ता आयोग को इस आग्रह के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग उपरोक्त विविध वाद सं0-65/2022 को अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित कर उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विविध वाद का गुणदोष के आधार पर निस्तारण, इस आदेश की प्राप्ति से 03 माह की अवधि में बिना किसी पक्ष को स्थगन प्रदान करते हुए करना सुनिश्चित करें।
आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) (विकास सक्सेना)
अध्यक्ष सदस्य
हरीश सिंह
वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2.,
कोर्ट नं0-1