Uttar Pradesh

Lucknow-I

CC/98/2023

Sushil Kumar - Complainant(s)

Versus

S.K.Moters - Opp.Party(s)

Sushil Kumar

27 Feb 2024

ORDER

Heading1
Heading2
 
Complaint Case No. CC/98/2023
( Date of Filing : 06 Mar 2023 )
 
1. Sushil Kumar
lucknow
lucknow
Utter Pradesh
...........Complainant(s)
Versus
1. S.K.Moters
lucknow
lucknow
Utter Pradesh
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. Neelkuntha Sahya PRESIDENT
 HON'BLE MRS. sonia Singh MEMBER
 HON'BLE MR. Kumar Raghvendra Singh MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 27 Feb 2024
Final Order / Judgement

        जिला उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रथम, लखनऊ।

            परिवाद संख्‍या:- 98 /2023

उपस्थित:-श्री नीलकंठ सहाय, अध्‍यक्ष।

         श्रीमती सोनिया सिंह, सदस्‍य।

         श्री कुमार राघवेन्‍द्र सिंह, सदस्‍य।               

परिवाद प्रस्‍तुत करने की तारीख:-06.03.2023

परिवाद के निर्णय की तारीख:- 27.02.2024

सुशील कुमार दीक्षित आयु लगभग 55 वर्ष पुत्र श्‍याम मनोहर निवासी-बख्‍तौरीपुर, पोस्‍ट–ससपन, माल, लखनऊ वर्तमान पता-ई0-2772 राजाजीपुरम लखनऊ।

                                                    ............परिवादी।                                                   

                           बनाम

1.   मैनेजर एस0के0 मोटर्स रहीमाबाद लखनऊ।

2.   मैनेजर बजाज फाइनेन्‍स लिमिटेड पता-75, महात्‍मा गॉंधी मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ।                                            ............विपक्षीगण।                                               

 

परिवादी के अधिवक्‍ता का नाम:-अजय कुमार शुक्‍ला।

विपक्षीगण के अधिवक्‍ता का नाम:- कोई नहीं।

 

आदेश द्वारा-श्रीमती सोनिया सिंह, सदस्‍य।

                               निर्णय

1.   परिवादी द्वारा प्रस्‍तुत परिवाद अन्‍तर्गत धारा-35 उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनिम 2019 के तहत विपक्षी से 4,19,476.00 रूपये मय 12 प्रतिशत ब्‍याज की दर से दिलाये जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्‍तुत किया है।

2.   संक्षेप में परिवाद के कथन इस प्रकार हैं कि परिवादी ने दिनॉंक 01.01.2019 को एस0के0 मोटर्स रहीमाबाद लखनऊ के शोरूम से एक मोटर साईकिल पल्‍सर 220 नम्‍बर यू0पी0 32 के0क्‍यू0 4887 लाल और काले रंग की थी जिसका इंजन नम्‍बर डी0के0वाई0सी0जे0ई0 1220 चेचिस नम्‍बर एम0डी02 ए0 13 ई वाई.2जे.सी.ई.61232 है से उपरोक्‍त मोटर साइकिल 1,27,000.00 रूपये में क्रय की थी। परिवादी ने 50,000.00 रूपये डाउन पेमेन्‍ट करके बजाज फाइनेन्‍स कम्‍पनी हजरतगंज लखनऊ से फाइनेन्‍स करायी थी जिसका बीमा पॉंच वर्ष यानीर 13 जनवरी 2023 तक के लिये मान्‍य था तथा बजाज बीमा कम्‍पनी हजरतगंज लखनऊ ने परिवादी से तीन चेक बिना धनराशि लिखे व चेक पर बिना तारीख लिखे परिवादी के हस्‍ताक्षर कराकर गारन्‍टी के तौर पर लिया था।

3.   परिवादी की बाइक दिनॉंक 29.04.2019 को सायं 9:30 बजे दोस्‍त के मकान के सासमने से चोरी हो गयी जिसकी सूचना दिनॉंक 29.04.2019 को ही थाना-ठाकुरगंज, लखनऊ में दिया जिस पर थाना ठाकुरगंज की पुलिस ने अ0सं0-390/2019 अं0घारा-379 भ0दं0सं0 अज्ञात में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया।

4.   परिवादी ने दिनॉंक 30.04.2019 को बजाज फाइनेन्‍स लिमिटेड 75 महात्‍मा गॉंधी मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ व एस0के0 मोटर्स रहीमाबाद शोरूम के मैनेजर को बाइक चोरी होने की सूचना दिया था तत्‍पश्‍चात बजाज फाइनेन्‍स कम्‍पनी ने परिवादी की तीनों चेको में रकम भरकर बैंक में लगाकर धनराशि आहरित कर लिया।

5.   परिवादी की मोटर साइकिल का बीमा था जिस कारण परिवादी ने बजाज बीमा कम्‍पनी से 89476.00 रूपये क्‍लेम मॉंगा तो बजाज बीमा कम्‍पनी के एजेन्‍ट व मैनेजर ने आश्‍वासन दिया कि आपको क्‍लेम जल्‍द ही मिल जायेगा। परिवादी को विपक्षी संख्‍या 01 के मैनेजर व शोरूम के एजेन्‍ट ने परिवादी को प्रोत्‍साहित किया कि जो बीमा कम्‍पनी फाइनेन्‍स कर रही है वह एक ईमानदार कम्‍पनी है । विश्‍वास करके उपरोक्‍त मोटर साइकिल आपके शोरूम में परिवादी ने क्रय किया था।

6.   परिवादी की तहरीर पर पंजीकृत किया गया मुकदमें में थाना-ठाकुरगंज की पुलिस द्वारा विवेचना करके न्‍यायालय में अन्तिम आख्‍या लगा दिया और न्‍यायालय द्वारा दिनॉंक 20.04.2022 को अ0सं0-390/2019 के मुकदमा का निस्‍तारण कर दिया गया कि परिवादी को आज तक उपरोक्‍त मोटर साइकिल की चोरी हो जाने पर विपक्षीगण ने परिवादी को क्‍लेम नहीं दिया। परिवादी को मोटर साईकिल का क्‍लेम न दिये जाने के कारण परिवादी को बहुत गहरा सदमा लगा है जिसके जिम्‍मेदार विपक्षीगण है। परिवादी को हुई क्षति का विवरण निम्‍नवत है:-

क्र.सं.

क्षति

धनराशि

1.

परिवादी की मोटर साईकिल के बीमा का क्‍लेम

89,476.00 रू0

2.

परिवादी को मानसिक प्रताड़ना से हुई क्षति

3,00,000.00 रू0

 

कुल तीन लाख नवासी हजार चार सौ छियत्‍तर रूपया मात्र

3,89,476.00 रू0

 

7.   परिवादी के प्रति विपक्षीगणों द्वारा उपरोक्‍त मोटर साईकिल फाइनेन्‍स करके बदनियती से परिवादी का आर्थिक, शारीरिक, मानसिक नुकसान तथा समय व श्रम का अपव्‍यय हुआ है जिसके पूर्णरूप से उत्‍तरदायी विपक्षीगण है। विपक्षीगण द्वारा आश्‍वासन दिया जाता रहा कि चोरी हुई मोटर साईकिल का क्‍लेम मिल जायेगा किन्‍तु आज तक प्राप्‍त नहीं हुआ। परिवादी ने अपने अधिवक्‍ता के माध्‍यम से दिनॉंक 07.02.2023 को रजिस्‍टर्ड नोटिस भिजवाया, किन्‍तु आज तक कोई जवाब नहीं दिया गया।

8.   परिवाद का नोटिस विपक्षीगण को भेजा गया, परन्‍तु विपक्षी संख्‍या 01 की ओर से उनके अधिवक्‍ता श्री डी0पी0 सिंह उपस्थित आये, परन्‍तु कोई उत्‍तर पत्र दाखिल नहीं किया गया। अत: विपक्षीगण के विरूद्ध दिनॉंक 25.10.2023 को एकपक्षीय कार्यवाही अग्रसारित की गयी।

9.   परिवादी ने कथानक के समर्थन में मौखिक साक्ष्‍य के रूप में शपथ पत्र एवं दस्‍तावेजी साक्ष्‍य के रूप में प्रथम सूचना रिपोर्ट, न्‍यायालय आदेश, विधिक नोटिस, बजाज फाइनेन्‍स की रसीद आदि की छायाप्रतिया दाखिल की गयी हैं।

10.  आयोग द्वारा परिवादी के विद्वान अधिवक्‍ता के तर्कों को सुना गया तथा पत्रावली का परिशीलन किया गया।

11.  परिवादी ने दिनॉंक 01.01.2019 को एस0के0 मोटर्स रहीमाबाद लखनऊ के शोरूम से एक मोटर साईकिल पल्‍सर 220 नम्‍बर यू0पी0 32 के0क्‍यू0 4887 लाल और काले रंग की थी जिसका इंजन नम्‍बर डी0के0वाई0सी0जे0ई0 1220 चेचिस नम्‍बर एम0डी02 ए0 13 ई वाई.2जे.सी.ई.61232 है से उपरोक्‍त मोटर साइकिल 1,27,000.00 रूपये में क्रय की थी। परिवादी ने 50,000.00 रूपये डाउन पेमेन्‍ट करके बजाज फाइनेन्‍स कम्‍पनी हजरतगंज लखनऊ से फाइनेन्‍स करायी थी जिसका बीमा पॉंच वर्ष यानीर 13 जनवरी 2023 तक के लिये मान्‍य था तथा बजाज बीमा कम्‍पनी हजरतगंज लखनऊ ने परिवादी से तीन चेक बिना धनराशि लिखे व चेक पर बिना तारीख लिखे परिवादी के हस्‍ताक्षर कराकर गारन्‍टी के तौर पर लिया था।

12.  परिवादी का यह भी कथानक है कि वह बार-बार इन्‍श्‍योरेंस कम्‍पनी में गया। वाद का कारण प्रथम बार दिनॉंक 29.04.2019 को उत्‍पन्‍न हुआ। जब परिवादी की मोटर साइकिल चोरी हो जाने पर मैनेजर एस0के0 मोटर्स रहीमाबाद लखनऊ ने आश्‍वासन दिया कि आपको चोरी हुई मोटर साइकिल का क्‍लेम मिल जायेगा। किन्‍तु  अद्यतन प्राप्‍त नहीं हुआ और अन्तिम बार विपक्षीगणों को मोटर साइकिल का क्‍लेम के भुगतान हेतु दिनॉंक 07.02.2013 को रजिस्‍टर्ड नोटिस दिया गया।

13.  विपक्षीगण द्वारा यह कहा गया कि क्‍लेम का भुगतान कर दिया जायेगा। ऐसा आश्‍वासन देते रहे। यह परिवाद आश्‍वासन देने के छह महीने बाद दाखिल किया गया है। पत्रावली पर साक्ष्‍य के कथानक के अनुसार भुगतान नहीं किया गया है। आयोग के विचार से इन्‍श्‍योरेंस कम्‍पनी को निर्देश दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अत: परिवादी का परिवाद आंशिक रूप से स्‍वीकार किये जाने योग्‍य है।

आदेश

     परिवादी का परिवाद आंशिक रूप से स्‍वीकार किया जाता है। विपक्षीगण को निर्देश दिया जाता है कि क्‍लेम का अंतिम रूप से निस्‍तारण करके नियमानुसार कार्यवाही करेंगे। यदि 45 दिन के अन्‍दर क्‍लेम का निस्‍तारण नहीं किया जाता है तो मोटर साइकिल की सम्‍पूर्ण कीमत मुबलिग-1,27,000.00 (एक लाख सत्‍तसाइस हजार रूपया मात्र) का भुगतान 09 प्रतिशत वार्षिक ब्‍याज के दर से करेंगें। यदि आदेश का अनुपालन निर्धारित अवधि में नहीं किया जाता है, तो उपरोक्‍त सम्‍पूर्ण धनराशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्‍याज भुगतेय होगा।

 पत्रावली पर उपलब्‍ध समस्‍त प्रार्थना पत्र निस्‍तारित किये जाते हैं।

     निर्णय/आदेश की प्रति नियमानुसार उपलब्‍ध करायी जाए।

 

(कुमार राघवेन्‍द्र सिंह)     (सोनिया सिंह)                     (नीलकंठ सहाय)                    

         सदस्‍य               सदस्‍य                         अध्‍यक्ष

                            जिला उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग,   प्रथम,

                                                 लखनऊ।     

आज यह आदेश/निर्णय हस्‍ताक्षरित कर खुले आयोग में उदघोषित किया गया।

                                   

(कुमार राघवेन्‍द्र सिंह)     (सोनिया सिंह)                     (नीलकंठ सहाय)                    

         सदस्‍य               सदस्‍य                         अध्‍यक्ष

                            जिला उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग,   प्रथम,

                                                लखनऊ।

दिनॉंक:- 27.02.2024

 

 

 

 

 
 
[HON'BLE MR. Neelkuntha Sahya]
PRESIDENT
 
 
[HON'BLE MRS. sonia Singh]
MEMBER
 
 
[HON'BLE MR. Kumar Raghvendra Singh]
MEMBER
 

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