(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-943/2012
श्रीमती अनुसुईया देवी व अन्य बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया व अन्य
दिनांक : 13.12.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-151/2010 श्रीमती अनुसुइया व अन्य बनाम स्टेट बैंक आफ इण्डिया व अन्य में विद्वान जिला आयोग, उन्नाव द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 07.04.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर बल देने के लिए अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रत्यर्थी सं0 1 की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री अंशुमाली सूद एवं प्रत्यर्थी सं0 2 के विद्धान अधिवक्ता श्री वकार हासिम को सुना गया। अत: प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
जिला उपभोक्ता आयोग ने परिवाद इस आधार पर खारिज किया है कि बीमा कम्पनी के समक्ष सम्पूर्ण औपचारिकतायें पूर्ण नहीं की गयी हैं, चूंकि बीमा क्लेम प्राप्त करने के लिए औपचारिकतायें पूर्ण करना आवश्यक है, इसलिए इस निर्णय/आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं है। तदनुसार अपील खारिज होने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है, परंतु परिवादिनी को यह अधिकार उपलब्ध रहेगा कि सम्पूर्ण औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए बीमा कम्पनी के समक्ष अपना क्लेम प्रस्तुत करे। क्लेम प्रस्तुत करने में इस पीठ के समक्ष या जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष जो समय व्यतीत हुआ है, उसकी गणना समयावधि के लिए नहीं की जायेगी।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2