(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष्ा आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-862/2014
सुरेश चन्द्र यादव पुत्र श्री राम प्रसाद यादव, निवासी पंत नगर, जिला गोण्डा।
अपीलार्थी/परिवादी
बनाम
मैनेजर रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि0, संजय वी.एच.के. मण्डा हाऊस के सामने, देव काली बाईपास, जिला फैजाबाद तथा दो अन्य।
प्रत्यर्थीगण/विपक्षीगण
समक्ष:-
1. माननीय श्री राजेन्द्र सिंह, सदस्य
2. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित : श्री एम.के. मिश्रा, विद्वान
अधिवक्ता।
दिनांक : 11.04.2023
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-130/2012, सुरेश चंद्र यादव बनाम प्रबंधक रिलायंस जनरल इं0कं0लि0 तथा दो अन्य में विद्वान जिला आयोग, गोण्डा द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 11.03.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर बल देने के लिए अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। अत: केवल प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री एम.के. मिश्रा को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
2. विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग के निर्णय के अवलोकन से जाहिर होता है कि यथार्थ में ट्रक चोरी की सूचना 52 दिन पश्चात दी गई है, जिसके आधार पर चोरी की घटना को सत्य नहीं पाया गया। तदनुसार विद्वान जिला आयोग ने परिवाद खारिज कर दिया, जिसमें किसी प्रकार की
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अवैधानिकता नहीं है। तदनुसार प्रस्तुत अपील निरस्त होने योग्य है।
आदेश
3. प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित सम्बन्धित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुशील कुमार) (राजेन्द्र सिंह)
सदस्य सदस्य
निर्णय एवं आदेश आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित होकर उद्घोषित किया गया।
(सुशील कुमार) (राजेन्द्र सिंह)
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0,
कोर्ट-2