(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-267/2011
U.P. Sahkari Gram Vikas Bank Ltd. Versus Rameshwari Devi
दिनांक : 20.09.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-08/2006, रामेश्वरी देवी बनाम उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक में विद्वान जिला आयोग, बलिया द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 12.01.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री हेमराज मिश्रा को सुना गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
जिला उपभोक्ता आयोग ने केवल समय पर राहत प्रदान न करने के कारण अंकन 2,000/-रू0 की क्षतिपूर्ति का आदेश पारित किया है। अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता को इस तथ्य से इंकार नहीं है कि राहत देरी से प्रदान की गयी है, उनका केवल यह तर्क है कि केवल 2,000/-रू0 की राशि पर ब्याज अदा करने के लिए भी आदेशित किया गया है, यह ब्याज अत्यधिक उच्च दर से सुनिश्चित किया गया है। अत: केवल ब्याज दर 10 प्रतिशत के स्थान पर 06 प्रतिशत किया जाना न्यायसंगत है।
आदेश
प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश में ब्याज की देयता 10 प्रतिशत के स्थान पर 06 प्रतिशत की दर से अदा की जाए। शेष निर्णय/आदेश पुष्ट किया जाता है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2