(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-510/2011
Ram Sarekh Chauhan Versus Ramesh Madeshia
दिनांक : 20.09.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-52/2008, रामसरीख चौहान बनाम रमेश मद्धेशिया में विद्वान जिला आयोग, मऊ द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 17.01.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री ए0के0 मिश्रा को सुना गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
जिला उपभोक्ता आयोग ने परिवाद इस आधार पर खारिज किया है कि विपक्षी से क्रय किये गये बीज की बुवाई के पश्चात फसल का उत्पादन नहीं हुआ, परंतु परिवादी जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष इस तथ्य को स्थापित नहीं कर पाया कि यथार्थ में विपक्षी से ही बीज क्रय किया गया था। अत: इस स्थिति में निर्णय परिवर्तित करने के लिए कोई सामग्री पत्रावली पर मौजूद नहीं है, चूंकि यह तथ्य स्थापित नहीं है कि बीज विपक्षी से क्रय किया गया, इसलिए विपक्षी के विरूद्ध क्षतिपूर्ति का आदेश पारित किया जाना संभव नहीं है।
आदेश
प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश की पुष्टि की जाती है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2