(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1962/2010
Shyam Bihari Chaurasia Vs. Branch Manager Rambracch Ram Kashi Gomti Sanyukt Gramin Bank
दिनांक : 18.12.2024
माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-34/2009, श्याम बिहारी चौरसिया बनाम शाखा प्रबंधक रामवृक्ष राम व अन्य में विद्वान जिला आयोग, चन्दौली द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 20.10.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री संजय कुमार वर्मा एवं प्रत्यर्थीगण के विद्धान अधिवक्ता श्री शरद कुमार शुक्ला के तर्क को सुना गया। प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि परिवादी द्वारा विपक्षी बैंक से ऋण प्राप्त करने के पश्चात ऋण की राशि अधिक वसूलने के कारण उपभोक्ता परिवाद प्रस्तुत किया गया है। यथार्थ में यह परिवाद लेखा विवरण से संबंधित है, जिसका संचालन केवल सिविल न्यायालय में हो सकता है। इसी आधार पर जिला उपभोक्ता आयोग ने परिवाद खारिज किया है। इस निर्णय/आदेश को परिवर्तित करने का कोई आधार नहीं है। तदनुसार अपील खारिज होने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश पुष्ट किया जाता है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला उपभोक्ताआयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2