राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
पुनरीक्षण संख्या-139/2011
टाटा मोटर्स लि0 शाखा यूपी कार्यालय तृतीय फ्लोर 304 चिटले हाउस
लखनऊ एवं रजिस्टर्ड कार्यालय बाम्बे हाऊस, 24 होमी मोदी स्ट्रीट
मुम्बई-400001 .........पुनरीक्षणकर्ता
बनाम्
राम सहाय यादव पुत्र श्री जगदीश यादव निवासी ग्राम चोरभरिया
पोस्ट बकुची मिश्र, तहसील बरहज जिला देवरिया यूपी व अन्य।
.......प्रत्यर्थीगण
समक्ष:-
1. मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. मा0 श्री विकास सक्सेना, सदस्य।
पुनरीक्षणकर्ता की ओर से उपस्थित : श्री एस0के0 शुक्ला, विद्वान
अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : श्री बी0के0 उपाध्याय, विद्वान
अधिवक्ता।
दिनांक 02.12.2021
मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. यह पुनरीक्षण परिवाद संख्या 378/10 में दि. 30.04.11 को पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। इस आदेश के द्वारा अंतरिम आवेदन का निस्तारण करते हुए प्रश्नगत ट्रक संख्या यूपी52एफ2533 परिवादी को सुपुर्द करने के लिए आदेशित किया गया है।
2. इस आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि परिवादी पर ऋण की राशि बकाया है, इसलिए इस बकाया राशि को अदा करने का आदेश देने के पश्चात भी ट्रक सुपुर्दगी का आदेश दिया जा सकता है।
3. दोनों पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा प्रश्नगत आदेश का अवलोकन किया गया।
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4. उल्लेख है कि अंकन दस लाख रूपये ऋण लिया गया था, जिसमें रू. 830146/- का भुगतान हो चुका है। यह आदेश अंतरिम आदेश है। ट्रक सुपुर्दगी के पश्चात भी परिवादी उससे आय करके और आय करने के पश्चात
शेष ऋण राशि का भुगतान करेगा। इस आदेश में कोई वैधानिकता नहीं है, पुनरीक्षण वाद निरर्थक है, रू. 5000/- हर्जे से खारिज किया जाता है।
आदेश
प्रस्तुत पुनरीक्षण रू. 5000/- हर्जे से खारिज किया जाता है।
उभय पक्ष अपना-अपना पुनरीक्षण-व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस आदेश को आयोग की वेबसाइड पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(सुशील कुमार) (विकास सक्सेना) सदस्य सदस्य
राकेश, पी0ए0-2
कोर्ट-2