मौखिक
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
अपील संख्या-1543/2011
(जिला उपभोक्ता फोरम, प्रतापगढ़ द्वारा परिवाद संख्या-237/2009 में पारित प्रश्नगत निर्णय/आदेश दिनांक 23.07.2011 के विरूद्ध)
ट्रैक्टर सेल्स कारपोरेशन, भंगवा की चुंगी, जोगापुर, प्रतापगढ़ द्वारा मैनेजिंग डायरेक्टर श्री शिव शंकर सिंह।
अपीलार्थी@विपक्षी
बनाम्
1. राम देव यादव।
2. राम सुख यादव, बोथ पुत्रगण श्री गिरधारी यादव, निवासीगण ग्राम पूरे दुजई, पोस्ट प्रतापगढ़ सिटी, तहसील सदर, जिला प्रतापगढ़।
3. श्रवण कुमार यादव पुत्र श्री राजा राम यादव, निवासी ग्राम बाराघाट/वैद्यापट्टी, तहसील रानीगंज, जिला प्रतापगढ़।
प्रत्यर्थीगण/परिवादीगण
समक्ष:-
1. माननीय श्री संजय कुमार, पीठासीन सदस्य।
2. माननीय श्री महेश चन्द, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री मयंक सिन्हा, विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक 23.11.2017
माननीय श्री महेश चन्द, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील, परिवाद संख्या-237/2009 रामदेव यादव व अन्य बनाम ट्रैक्टर सेल्स कारपोरेशन में जिला फोरम, प्रतापगढ़ द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 23.07.2011 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की गयी है, जिसके अन्तर्गत जिला फोरम द्वारा निम्नवत् आदेश पारित किया गया है :-
'' परिवाद सं0-237/2009 रामदेव यादव आदि बनाम ट्रैक्टर सेल्स कारपोरेशन भंगवा की चुंगी जोगापुर प्रतापगढ़ सव्यय स्वीकार किया जाता है तथा विपक्षी को आदेश दिया जाता है कि वह 30 दिन में परिवादी को रू0 68,200/- का भुगतान करें तथा इसके साथ ही साथ वाद-व्यय के रूप में रूपया दो हजार अलग से भुगतान करें। ''
-2-
अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मयंक सिन्हा उपस्थित आये। प्रत्यर्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से जिला फोरम के समक्ष योजित निष्पादन वाद संख्या-105/2011 रामदेव यादव बनाम ट्रैक्टर सेल्स में पारित आदेश दिनांक 22.09.2017 की प्रमाणित छायाप्रति एवं समझौता पत्र की प्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत की गयी। आदेश दिनांक 27.09.2017 की प्रमाणित छायाप्रति का अवलोकन किया गया, जिसमें पक्षकारों की उपस्थिति में यह आदेश पारित हुआ कि पक्षकारों के मध्य आपसी समझौते के आधार पर इजराय वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। ऐसी स्थिति में मूल निर्णय एवं आदेश 23.07.2011 का निष्पादन हो चुका है। इस प्रकार मूल निर्णय एवं आदेश दिनांक 23.07.2011 के विरूद्ध योजित अपील निष्प्रभावी हो गयी है और उसके आगे चलने का कोई औचित्य नहीं है।
आदेश
जिला उपभोक्ता फोरम में इजराय वाद संख्या-105/2011 में दाखिल समझौता दिनांक 22.09.2017 तथा उस पर मंच द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.09.2017 के आलोक में यह अपील तदनुसार निरस्तारित की जाती है।
इस निर्णय/आदेश की सत्यप्रतिलिपि उभयपक्ष को नियमानुसार उपलब्ध करा दी जाये।
(संजय कुमार) (महेश चन्द)
पीठासीन सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-4