(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-924/2010
N.S. Ice and Cold Storage Pvt. Ltd. & others Vs. Rajendra Singh & other
दिनांक : 28.11.2024
माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-272/2003 राजेन्द्र सिंह बनाम मैसर्स एन0एस0 आईस एण्ड कोल्ड स्टोरेज व अन्य में विद्वान जिला आयोग, मैनपुरी द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 18.03.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर केवल अपीलार्थीगण के विद्धान अधिवक्ता श्री एस0के0 श्रीवास्तव के तर्क को सुना गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। अत: प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
जिला उपभोक्ता आयोग ने परिवादी द्वारा शीतगृह मे जमा किये गये आले या उनकी कीमत वापस न लौटाने पर अंकन 10,800/-रू0 06 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अदा करने के लिए आदेशित किया है, परंतु मानसिक प्रताड़ना के मद में 5,000/-रू0 भी अधिरोपित किया गया है, चूंकि देय राशि पर ब्याज अदा करने के लिए आदेशित किया गया है। अत: मानसिक प्रताड़ना के मद मे अधिरोपित राशि अंकन 5,000/-रू0 के संबंध मे पारित आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश में मानसिक कष्ट के मद मे अधिरोपित राशि अंकन 5,000/-रू0 के संबंध मे पारित आदेश अपास्त किया जाता है। शेष निर्णय/आदेश पुष्ट किया जाता है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2