Uttar Pradesh

StateCommission

A/2005/1368

Sardar Motors - Complainant(s)

Versus

Rajendra Kumar Rai - Opp.Party(s)

K N Shukla

02 Sep 2015

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/2005/1368
(Arisen out of Order Dated in Case No. of District State Commission)
 
1. Sardar Motors
a
...........Appellant(s)
Versus
1. Rajendra Kumar Rai
a
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. Chandra Bhal Srivastava PRESIDING MEMBER
 
For the Appellant:
For the Respondent:
ORDER

मौखिक

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ

 

 

(जिला उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष फोरम, गोरखपुर द्वारा परिवाद संख्‍या 274 सन 2003 में पारित प्रश्‍नगत निर्णय एवं  आदेश दिनांक 13.04.2005  के विरूद्ध)

 

अपील संख्‍या 1368 सन 2005

मै0 सरदार मोटर्स द्वारा प्रो0 बी-6, प्‍लास्टिक काम्‍पलेक्स, इण्‍डस्ट्रियल एरिया, बस्‍ती, 272001

                                             ............अपीलार्थी

बनाम

       

राजेन्‍द्र कुमार राय पुत्र श्री ओ0पी0 राय, निवासी ग्राम महुआ, पोस्‍ट पकरी, जिला गोरखपुर एवं अन्‍य ।           

              . ...........प्रत्‍यर्थीगण

 

समक्ष:-

      मा0   श्री चन्‍द्र भाल श्रीवास्‍तव,  पीठासीन  सदस्‍य।

 

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्‍ता  -  श्री के0एन0 शुक्‍ला  ।

प्रत्‍यर्थी   की ओर से विद्वान अधिवक्‍ता  - कोई नहीं ।

 

दिनांक:  28.9.2015

    

श्री चन्‍द्रभाल श्रीवास्‍तव, पीठासीन सदस्‍य (न्‍यायिक) द्वारा उदघोषित ।

निर्णय

      प्रस्‍तुत अपील, जिला उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष फोरम, गोरखपुर द्वारा परिवाद संख्‍या 274 सन 2003 में पारित प्रश्‍नगत निर्णय एवं  आदेश दिनांक 13.04.2005  के विरूद्ध प्रस्‍तुत की गयी है जिसके द्वारा जिला फोरम ने परिवादी के परिवाद को स्‍वीकार करते हुए 36197.60 रू0 की धनराशि मय 09 प्रतिशत ब्‍याज तथा 1000.00 रू0 वाद व्‍यय के साथ वापस करने का निर्देश दिया है।

      मैने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्‍ता की बहस सुन ली है एवं अभिलेख का अनुशीलन कर लिया है।

      अभिलेख के अनुशीलन से स्‍पष्‍ट है कि प्रकरण परिवादी के एक्‍साइज शुल्‍क को वापस करने के संबंध में है। मै0 सरदार मोटर्स ने 36197.60 रू0 का चेक मंगवाकर वादी को प्राप्‍त करा दिया था किन्‍तु संबंधित बैंक की असावधानी के कारण वादी को उक्‍त धनराशि समय पर भुगतान नहीं हुयी। विपक्षी संख्‍या-1/अपीलार्थी द्वारा 36197.60 रू0 का चेक मंगवाकर वादी को वापस कर दिया गया है तथा उक्‍त चेक संबंधित जिला फोरम द्वारा परिवादी को प्राप्‍त करा दिया गया है इस संबंध में जिला फोरम द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.10.2005 की प्रमाणित प्रति भी अभिलेख पर दाखिल की गयी है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी मै0 सरकार मोटर्स का कोई उत्‍तरदायित्‍व शेष नहीं रह जाता है।

      जहां तक अन्‍य विपक्षीगण का प्रश्‍न है, उनकी ओर से कोई अपील दाखिल नहीं की गयी है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील स्‍वीकार किए जाने योग्‍य है।

आदेश

 

            प्रस्‍तुत अपील तदनुसार स्‍वीकार करते हुए अपीलार्थी को उसके दायित्‍व से मुक्‍त किया जाता है। परिवाद में उल्लिखित अन्‍य विपक्षीगण के विरूद्ध प्रश्‍नगत निर्णय एवं आदेश दिनांकित 13.4.2005 यथावत प्रभावी रहेगा।

उभय पक्ष इस अपील का अपना-अपना व्‍यय स्‍वयं वहन करेंगे।

      इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि पक्षकारों को नियमानुसार नि:शुल्‍क उपलब्‍ध करा दी जाए।

 

 

(चन्‍द्र भाल श्रीवास्‍तव)

पीठा0 सदस्‍य (न्‍यायिक)

कोर्ट-2

(S.K.Srivastav,PA)

 

 
 
[HON'BLE MR. Chandra Bhal Srivastava]
PRESIDING MEMBER

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