राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या -2510/2012
मौखिक
दयाशंकर पाण्डेय बनाम पूर्वांचल ग्रामीण बैंक
13.07.2022
मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उद्घोषित
अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री बी0के0 उपाध्याय एवं प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री अंशुमाली सूद उपस्थित। परिवाद संख्या 149/06 में पारित निर्णय व आदेश दि. 04.09.2012 के विरूद्ध अपील स्वयं परिवादी ने प्रतिकर राशि हेतु प्रस्तुत की है।
पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि परिवादी द्वारा फसल नष्ट होने पर रू. 32840/- की क्षतिपूर्ति की मांग की गई थी, परन्तु इस राशि की हानि का कोई सबूत जिला उपभोक्ता मंच के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। परिवादी को केवल रू. 25000/- का किसान क्रेडिट कार्ड जारी हुआ था। परिवादी पर दि. 25.10.05 को ऋण की अदायगी की राशि रू. 9181/- थी, इसलिए जिला उपभोक्ता मंच ने साक्ष्य के अभाव में इसी राशि को बतौर प्रतिकर माफ करने का आदेश जारी किया है, इस आदेश में किसी प्रकार की अवैधानिकता नहीं है, तदनुसार अपील खारिज होने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस आदेश को आयोग की
वेबसाइड पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(सुशील कुमार) (डा0 आभा गुप्ता) सदस्य सदस्य
राकेश, पी0ए0-2, कोर्ट-3