(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-749/2004
मनोज कुमार शर्मा
बनाम
अध्यक्ष खुरजा टैक्स स्टेण्ड, खुरजा व अन्य
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
उपस्थिति:-
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित: श्री अनिल कुमार मिश्रा, विद्धान अधिवक्ता
प्रत्यर्थी राजेश शर्मा की ओर से उपस्थित: श्री टी0एच0 नकवी, विद्धान
अधिवक्ता
दिनांक :21.09.2023
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-552/2001, मनोज कुमार शर्मा बनाम अध्यक्ष, खुरजा टैक्सी स्टेण्ड व अन्य में विद्वान जिला आयोग, बुलन्दशहर द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय/आदेश दिनांक 04.03.2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील पर दोनों पक्षकारों के विद्धान अधिवक्ता को सुना तथा प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश का अवलोकन किया गया।
2. अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता का तर्क है कि उनके द्वारा विपक्षी से 2 टैक्सी बुक करायी गयी थी, परंतु एक ही टैक्सी भेजी गयी, जबकि टैक्सी शादी के लिए प्रयोग होनी थी, जिसके कारण परेशानी उत्पन्न हुई है। यह भी कथन किया गया है कि अंकन 50/-रू0 अग्रिम धनराशि अदा की गयी थी। जिला उपभोक्ता मंच ने अपने निर्णय में यह निष्कर्ष दिया है कि रसीद पर जारी करने वाले के हस्ताक्षर नहीं है न ही धनराशि अंकित है, इसलिए जो कागज प्रस्तुत किया गया है, वह रसीद के रूप में स्थापित नहीं है। इस पीठ के समक्ष भी इस तथ्य को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि यथार्थ में 2 टैक्सी बुक कराया गया था और अग्रिम धनराशि अदा की गयी थी, जिसकी रसीद प्राप्त की गयी थी, इसलिए अपील खारिज होने योग्य है।
आदेश
अपील खारिज की जाती है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश की पुष्टि की जाती है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 3