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राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0 प्र0 लखनऊ
अपील संख्या 1269 सन 2017
बैंक आफ बडौदा शाखा औरैया द्वारा शाखा प्रबन्धक जिला औरैया ।
.............अपीलार्थी/विपक्षी
-बनाम-
1. पंकज कुमार त्रिपाठी पुत्र श्री जय नरायण त्रिपाठी निवासी ग्राम राजन्दाजपुर पोस्ट शाब्दा प रगना व जिला औरैया ।
2. एक्सिस बैंक शाखा महेवा जिला इटावा द्वारा शाखा प्रबन्धक ।
.................विपक्षी
समक्ष:-
1 मा0 श्री गोवर्धन यादव , पीठासीन सदस्य।
2 मा0 विकास सक्सेना, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता - श्री शैलेन्द्र कुमार।
प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता - कोई नहीं ।
दिनांक:-05.07.2021
श्री विकास सक्सेना, सदस्य द्वारा उद्घोषित
प्रस्तुत अपील बैंक आफ बडौदा शाखा औरैया द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग, औरैया द्वारा परिवाद संख्या 222 सन 2014 में पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश दिनांक 07.06.2014 के विरूद्ध योजित की गयी है। जिसके अन्तर्गत जिला आयोग, औरैया द्वारा निम्न आदेश पारित किया गया है :-
'' परिवाद विपक्षी संख्या 01 के विरूद्ध 25,000.00 रू0 तथा विपक्षी संख्या 02 के विरूद्ध 5000.00 रू0 की वसूली हेतु स्वीकार किया जाता है1 विपक्षीगण यह धनराशि निर्णय के एक माह में परिवादी को अदा करेगें। ऐसा न करने पर इस अवधि के उपरांत विपक्षीगण अपनी-अपनी धनराशि पर 07 प्रतिशत वार्षिक साघारण ब्याज भी वास्तविक भुगतान की तिथि तक अदा करेगे। ''
उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत अपील विपक्षी संख्या 02, बैंक आफ बडौदा शाखा औरैया द्वारा पंकज कुमार त्रिपाठी एवं कार्पोरेशन बैंक विरूद्ध योजित की गयी है।
आज अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेन्द्र कुमार उपस्थित हैं ने उपस्थित होकर जिला उपभोक्ता आयोग औरैया के उक्त आदेश दिनांक 07.06.2014 के अनुपालन में 6,400.00 रू0 का प्रत्यर्थी/परिवादी पंकज कुमार त्रिपाठी के नाम का बैंकर्स चेक दाखिल करके प्रस्तुत अपील को विड्राल करने की याचना की।
चूंकि अपीलार्थी अपनी इस अपील को चलाना नहीं चाहता है, अत: यह अपील, विड्राल प्रार्थना पत्र एवं जिला आयोग औरैया द्वारा पारित आदेश के पूर्ण अनुपालन के आधार पर निरस्त किए जाने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
उभय पक्ष इस इस का अपना अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।
इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि पक्षकारों को नियमानुसार नि:शुल्क उपलब्ध करा दी जाए।
आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(गोवर्धन यादव) (विकास सक्सेना)
पीठासीन सदस्य सदस्य
कोर्ट-2
(S.K.Srivastav,PA)