(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1762/2011
इन्तजार अली बनाम दि ओरियण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लि0 व अन्य
दिनांक : 15.10.2024
माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-395/2009, इन्तजार अली बनाम दि ओरियन्टल इंश्योरेंस कम्पनी लि0 व अन्य में विद्वान जिला आयोग, मेरठ द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 16.08.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर बल देने के लिए अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रत्यर्थी सं0 1 के विद्धान अधिवक्ता श्री वासुदेव मिश्रा के कनिष्ठ अधिवक्ता श्री सौरभ मिश्रा एवं प्रत्यर्थी सं0 2 के विद्धान अधिवक्ता श्री एस0एम0 बाजपेयी को सुना गया। पत्रावली एवं प्रश्नगत निर्णय/आदेश का अवलोकन किया गया।
जिला उपभोक्ता आयोग ने परिवाद इस आधार पर खारिज किया है कि बीमित वाहन के चोरी होने पर सूचना समय से दर्ज नहीं करायी गयी। इस प्रकार बीमा पॉलिसी का उल्लंघन किया गया। परिवादी की ओर से इस तथ्य को स्थापित नहीं किया गया कि बीमित वाहन के चोरी होने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी हो या इसके लिए कोई प्रयास किया गया हो, इसलिए कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है।
आदेश
प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश की पुष्टि की जाती है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2