Uttar Pradesh

Gautam Buddha Nagar

CC/207/2023

PRAKASH CHAND - Complainant(s)

Versus

NOIDA POWER COMPANY LTD. - Opp.Party(s)

RAJEEV GEHLOT

08 Jan 2024

ORDER

FINAL ORDER
DISTRICT CONSUMER COMMISSION
GAUTAM BUDDH NAGAR
SURAJPUR , GREATER NOIDA (U.P.)
COURT 1
 
Complaint Case No. CC/207/2023
( Date of Filing : 15 Mar 2023 )
 
1. PRAKASH CHAND
48 UDYOG VIHAR BUILDING, GREATER NOIDA,
...........Complainant(s)
Versus
1. NOIDA POWER COMPANY LTD.
COMMERCIAL COMPLEX, H BLOCK H, ALPHA II, GREATER NOIDA,
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. ANIL KUMAR PUNDIR PRESIDENT
 HON'BLE MRS. ANJU SHARMA MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 08 Jan 2024
Final Order / Judgement

वर्तमान परिवाद में विपक्षी को परिवाद की पोषणीयता के प्रा०पत्र पर सुनवाई की तिथि पर परिवादी उपस्थित नहीं था । विपक्षी की ओरसे प्रार्थना पत्र इस आशय से दिया गया कि परिवादी का सुना गया।विधुत कनेक्शन एल०एम०वी०.2 (नॉन डोमेस्टिक) श्रेणी का था जो यह दर्शित करता है कि परिवादी के द्वारा विद्युत कनेक्शन का उपभोग नॉन डोमेस्टिक कोर्मशिययल परपज के लिए किया जा रहा था। इस प्रकार परिवादी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम.2019 की धारा.2(7) के अन्तर्गत उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता है। विपक्षी की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय का उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० बनाम अनीस अहमद (2013) 8 SCC 491 भी प्रस्तुत किया है। विपक्षी का कथन है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित विधिक स्थिति के परिपेक्ष्य में वर्तमान परिवादपोषणीय नहीं है । अतः निरस्त किया जाए । प्रार्थना पत्र पर विपक्षी को सुना गया। परिवादी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुए।विपक्षी की ओर से प्रस्तुत उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन बनाम अनीस अहमद के उपरोक्त वर्णित मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि इण्डस्ट्रीयल कार्मशियल कनेक्शन लेने वाला व्यक्ति उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा. 2 (1) (डी) के अर्न्तगत उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आते है । उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 2 (7) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधान के समान है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित उपरोक्त विधिक स्थिति के परिपेक्ष्य में परिवादी जो कि नॉन डामेस्टिक श्रेणी का विधुत कनेक्शन एल०एम०वी02 का उपभोग कर रहा है। उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता है और परिवाद पोषणीय न होने के कारण निरस्त किया जाता है ।

 
 
[HON'BLE MR. ANIL KUMAR PUNDIR]
PRESIDENT
 
 
[HON'BLE MRS. ANJU SHARMA]
MEMBER
 

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