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RAM RATAN filed a consumer case on 20 Dec 2021 against NEW INDIA INSURANCE CO.LTD. in the Azamgarh Consumer Court. The case no is CC/160/2013 and the judgment uploaded on 04 Jan 2022.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग- आजमगढ़।
परिवाद संख्या 160 सन् 2013
प्रस्तुति दिनांक 27.09.2013
निर्णय दिनांक 20.12.2021
रामरतन पुत्र रामसमुझ यादव ग्राम- धुनसिंहपुर, पोस्ट- चांदपट्टी, तहसील- सगड़ी, जिला- आजमगढ़।
.........................................................................................परिवादी।
बनाम
उपस्थितिः- कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष” तथा गगन कुमार गुप्ता “सदस्य”
कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष”
याची ने अपने याचना पत्र में यह कहा है कि वह यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा चांदपट्टी जिला आजमगढ़ से भैंस खरीदने हेतु ऋण लेकर भैंस खरीदा तथा उक्त भैंस यूनाइटेड इण्डिया इं.कं.लिo सदावर्ती चौक आजमगढ़ द्वारा बीमित थी जिसका टैग नं. 25414 था। याची की उक्त भैंस दिनांक 04.01.2012 को मर गयी जिसका पोस्ट मार्टम पशु चिकित्सक द्वारा दिनांक 05.01.2012 को किया गया। सम्बन्धित बैंक ने सम्पूर्ण कागजात की औपचारिकताओं को पूर्ण करके टैगसहित कान के साथ शाखा प्रबन्धक यूनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कं.लिo सदावर्ती आजमगढ़ को दिनांक 18.01.2012 को क्लेम फार्म विपक्षी संख्या 02, जो कोरियर कम्पनी है, के माध्यम से भेजा। विपक्षी संख्या 02 ने घोर लापरवाही बरतते हुए उक्त सम्पूर्ण कागजात को विपक्षी संख्या 01 को दे दिया। विपक्षी संख्या 01 ने याची को अपने पत्र दिनांक 26.03.2012 द्वारा सूचित किया कि उसका दावा बन्द किया जा रहा है क्योंकि उसने विपक्षी संख्या 01 द्वारा मांगे गए कागजात को विपक्षी संख्या 01 को उपलब्ध नहीं कराया। विपक्षीगण ने घोर लापरवाही की है जिसके कारण याची को शारीरिक, मानसिक व आर्थिक क्षति हुई है जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी विपक्षीगण की है। याची ने विपक्षी संख्या 01 से कई बार सम्पर्क करके कहा कि उसको सम्पूर्ण कागजात वापस कर दें ताकि वह सम्बन्धित कम्पनी को देकर अपना क्लेम प्राप्त कर सके लेकिन विपक्षी संख्या 01 ने कोई सुनवाई नहीं किया। अतः याची को विपक्षीगण से मुo 30,000/- रुपया भैंस की कीमत मय 18% ब्याज की दर से दिलाया जाए तथा विपक्षीगण से शारीरिक, मानसिक व आर्थिक क्षति हेतु 20,000/- रुपया दिलाया जाए।
परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
प्रलेखीय साक्ष्य में परिवादी ने कागज संख्या 6/1 यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा लिखे गए पत्र की छायाप्रति, कागज संख्या 6/2 शाखा प्रबन्धक यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया चांदपट्टी आजमगढ़ द्वारा भेजे गए पत्र की छायाप्रति, कागज संख्या 16/1 यूनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी के क्लेम फॉर्म की छायाप्रति तथा कागज संख्या 16/2 पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट की छायाप्रति प्रस्तुत किया है।
कागज संख्या 9क विपक्षी संख्या 01 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उसने परिवाद पत्र के कथनों से इन्कार किया है। अतिरिक्त कथन में उसने यह कहा है कि याची ने अपनी याचिका मनगढ़ंत ढंग से प्रस्तुत किया है। याची के कथित रूप से मृत भैंस का बीमा विपक्षी संख्या 01 द्वारा नहीं किया गया। इस परिवाद से विपक्षी संख्या 01 का कोई वास्ता-सरोकार नहीं है। अतः खारिज किया जाए।
विपक्षी संख्या 01 द्वारा अपने जवाबदावा के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
बहस के दौरान पुकार कराए जाने पर उभय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आए तथा उभय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं ने अपना-अपना बहस सुनाया। बहस सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। परिवादी ने अपने परिवाद के पैरा 02 में यह कहा है कि उसकी भैंस यूनाइटेड इण्डिया इंoकंoलिo सदावर्ती चौक आजमगढ़ द्वारा बीमित थी, लेकिन यह परिवाद दि न्यू इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लिo के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में हमारे विचार से परिवादी कोई भी अनुतोष पाने के लिए अधिकृत नहीं है।
आदेश
परिवाद पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।
गगन कुमार गुप्ता कृष्ण कुमार सिंह
(सदस्य) (अध्यक्ष)
दिनांक 20.12.2021
यह निर्णय आज दिनांकित व हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।
गगन कुमार गुप्ता कृष्ण कुमार सिंह
(सदस्य) (अध्यक्ष)
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