जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रथम, लखनऊ।
राष्ट्रीय लोक अदालत
परिवाद संख्या:-29/2020
उपस्थित:-श्री नीलकंठ सहाय, अध्यक्ष।
श्रीमती सोनियॉ सिंह, सदस्य।
अख्तर अली ............परिवादी।
बनाम
नेशनल इन्श्योरेंस कम्पन लि0 एव अन्य ...........विपक्षीगण।
दिनॉंक:-09.12.2023
पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। परिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय से दिया गया है कि पक्षकारों के मध्य समझौता हो गया है अत: परिवाद में नियत तिथि 10.01.2021 को रिकाल कर, उसे लोक अदालत में लगाया जाए। परिवादी की प्रार्थना स्वीकार की जाती है। पत्रावली 10 मिनट बाद पेश हो।
पत्रावली 10 मिनट बाद पेश हुई। परिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय से दिया गया है कि परिवाद को उपरोक्त शर्तों के आधार पर निर्णीत किया जाए तथा परिवादी द्वारा यह कहा गया कि परिवादी को क्षतिग्रस्त वाहन के मूल्य के संबंध में 4,05,237.00 (चार लाख पॉंच हजार दो सौ सैतिस रूपया मात्र) देने पर विपक्षी द्वारा सहमति हुई है तथा इसे प्राप्त करने के बाद विपक्षी का कोई दायित्व नहीं होगा, तथा यह भी कहा गया कि उक्त धनराशि 4,05,237.00 रूपये 30 दिन के अन्दर न्यायलय के समक्ष जमा कर देंगे। सत्यापित किया गया तथा यह कहा गया कि विपक्षी रूपया न्यायालय के समक्ष जमा कर देगा। विपक्षी से अन्तिम रूप से सहमति हो गयी है। अत: परिवाद समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाता है। समझौता पत्र आदेश का अंश होगा। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।
(सोनिया सिंह) (नीलकंठ सहाय)
सदस्य अध्यक्ष