(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-761/2003
पंजाब नेशनल बैंक
बनाम
मै0 उत्तम हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर प्रा0लि0
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
उपस्थिति:-
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित: श्री प्रशांत कुमार तिवारी, विद्धान अधिवक्ता
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित: कोई नहीं
दिनांक :25.09.2023
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-1111/1994, मेसर्स उत्तम हॉस्पिटल एण्ड रिसर्चसेण्टर बनाम ओरियण्टल बैंक आफ कामर्स में विद्वान जिला आयोग, गाजियाबाद द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय/आदेश दिनांक 17.02.2003 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है। केवल अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता को सुना। प्रत्यर्थी पर नोटिस की तामीली पर्याप्त मानी जा चुकी ह।
2. पत्रावली के अवलोकन से से जाहिर होता है कि परिवादी द्वारा अपने अस्पताल के लिए सी0टी0 स्कैन मशीन की आवश्यकता थी, जो जर्मनी से आयात होनी थी। विपक्षी बैंक द्वारा परिवादी के आवेदन पर भारत सरकार के पक्ष में अंकन 75,00,000/-रू0 की बैंक गारंटी जारी की गयी थी, परंतु इस बैंक गारंटी को जारी करने के पूर्व भी अंकन 6,11,760/- डी.एम. (अंकन 75,00,000/-रू0) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय को प्रेषित कर दिया गया। प्रत्यर्थी/परिवादी का यह कथन है कि भारत सरकार को जो भुगतान किया गया, वह शर्तों के विपरीत किया गया है, इसलिए भुगतान की गयी राशि तथा इस पर ब्याज की मांग की गयी है। परिवाद पत्र के उपरोक्त वर्णित उल्लेखों से स्पष्ट हो जाता है कि व्यापारिक सम्व्यवहार होना किसी भी दृष्टि से उपभोक्ता विवाद नहीं है, इसलिए उपभोक्ता विवाद मानते हुए पारित किया गया निर्णय/आदेश विधि विरूद्ध है। तदनुसार अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।
आदेश
अपील स्वीकार की जाती है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश अपास्त किया जाता है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित अपीलार्थी को यथाशीघ्र विधि के अनुसार वापस की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 3