(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-139/2008
ओम प्रकाश व अन्य
बनाम
मै0 सिंह ट्रैक्टर्स एजेन्सी व अन्य
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
उपस्थिति:-
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित: श्री एच0के0 श्रीवास्तव, विद्धान अधिवक्ता
प्रत्यर्थी सं0 1 की ओर से उपस्थित: कोई नहीं
प्रत्यर्थी सं0 2 की ओर से उपस्थित: श्री अंशुमाली सूद, विद्धान अधिवक्ता
दिनांक :25.09.2023
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-56/2007, ओम प्रकाश व अन्य बनाम मैसर्स सिंह ट्रेक्टर्स एजेन्सी में विद्वान जिला आयोग, कौशाम्बी द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय/आदेश दिनांक 14.12.2007 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है। जिला उपभोक्ता मंच ने परिवाद क्षेत्राधिकार के आधार पर खारिज किया है।
2. अपीलार्थी की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री एच0के0 श्रीवास्तव एवं प्रत्यर्थी सं0 2 की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री अंशुमाली सूद को सुना गया। प्रत्यर्थी सं0 1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। पत्रावली एवं प्रश्नगत निर्णय/आदेश का अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली क अवलोकन से जाहिर होता है कि समस्त सम्व्यवहार जनपद फतेहपुर में हुआ है। बैंक एवं ट्रैक्टर एजेंसी दोनों जनपद फतेहपुर में मौजूद है, इसलिए जिला उपभोक्ता मंच, कौशाम्बी को सुनवाई का अधिकार प्राप्त नहीं था। अत: उनके द्वारा पारित निर्णय/आदेश विधिसम्मत है। तदनुसार अपील खारिज होने योग्य है।
आदेश
अपील खारिज की जाती है। यद्यपि अपीलार्थी/परिवादीगण को यह अधिकार उपलब्ध रहेगा कि वह सक्षम जिला उपभोक्ता मंच के समक्ष अपना परिवाद प्रस्तुत कर सके और जिला उपभोक्ता मंच, कौशाम्बी तथा इस आयोग में जो समय व्यतीत हुआ है, वह गणना में नहीं लिया जायेगा।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 3