Rajasthan

StateCommission

FA/804/2013

Manoj Kumar s/o Gopal Prasad - Complainant(s)

Versus

M/s Roop Watch and Mobile - Opp.Party(s)

Rajendra Parsad Veram

23 Jan 2015

ORDER

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सर्किट बैंच 
          संख्या 2, राजस्थान, जयपुर
 ं
अपील संख्याः 804/2013
श्री मनोज कुमार पुत्र श्री गोपाल प्रसाद, निवासी मकान नं. 507, जे.पी. नगर, सेक्टर-1, नाका मदार, अजमेर-305024। 

बनाम

1.    मैसर्स रूप वाॅच एण्ड मोबाइल मोईनिया इस्लामिया स्कूल, स्टेषन रोड़, अजमेर ।
2.    बजाज टेलीकाॅम, 9/23, आर्यसमाज रोड़, केसरगंज, अजमेर।
3.    स्पाईस, स्पाईस मोबिलिटी लि., डी-1, सेक्टर-3, नोएडा।
4.    राज्य सरकार।
समक्षः-
माननीय श्री विनय कुमार चावला, पीठासीन सदस्य।
उपस्थितः
श्री राजेन्द्र प्रसाद वर्मा, अधिवक्ता अपीलार्थी । 


दिनंाक: 23.01.2015
राज्य आयोग, सर्किट बैंच नं0 02, राज. द्वारा-
यह अपील विद्वान जिला मंच अजमेर के निर्णय दिनांक 09.07.2013 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है, जिसके द्वारा परिवाद खारिज कर दिया गया है। तथ्यों के अनुसार परिवादी ने  05.11.2011 को 4100/- रूपए में एक मोबाइल अप्रार्थी संख्या-1 से खरीदा था। अगस्त 2012 में इस मोबाइल में बाधा आ गई चार्ज नहीं होने की षिकायत थी, उसने अप्रार्थी संख्या 2 को षिकायत की 04.09.2012 को उसे ठीक करके लौटाया गया। किन्तु 24.09.2012 को पुनः वही खराबी हुई, उसके बाद पुनः सर्विस हेतु दिया 12.10.2012 को उसे वापस लौटाया गया, इस दौरान उसके मोबाइल की मषीन भी बदल दी गई। परिवादी का कथन है कि उसके मोबाइल का म्डप् नम्बर 911108450273171 था, जबकि यह नया मोबाइल नम्बर 911108450275010 डाल दिया गया और उसमें वहीं खराबी बनी हुई है।
विद्वान जिला मंच ने यह माना कि मषीनरी बदल देने के बाद भी मोबाईल में क्या त्रुटि हुई इसके सम्बन्ध में कोई प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। हमारे समक्ष प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है। हमने अपीलार्थी अधिवक्ता को सुना मोबाईल में खराबी होने का उसमे मषीन बदल दी गई इसका प्रमाण 12.10.2012 को नई म्डप् नम्बर अंकित करने से होता है। नई मषीन बदलने के बाद भी इस मोबाईल में खराबी रही इसके सम्बन्ध में यहा कहा गया है कि प्रत्यर्थी ने भी अपना इस सम्बन्ध में कोई ध्यान नहीं दिया गया और मौखिक रूप से स्वीकार किए जाने योग्य तथ्य नहीं है।
अतः हम विद्वान जिला मंच के निर्णय से सहमत है कि मोबाईल में दुबारा खराबी होने के कोई साक्ष्य या तथ्य उपलब्ध नहीं है। यद्यपि खारिज की जाती है।

     (विनय कुुुमार चावला)  

                                    पीठासीन सदस्य

 

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